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सीबीआइ को सात जून तक अंतिम आरोपपत्र दाखिल करने का निर्देश

Updated at : 30 May 2024 1:21 AM (IST)
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सीबीआइ को सात जून तक अंतिम आरोपपत्र दाखिल करने का निर्देश

जमीन के बदले नौकरी मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआइ को फटकार लगायी है. कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई करते हुए सीबीआइ से कहा कि वह सात जून तक इस मामले में अंतिम आरोपपत्र हर हाल में दायर कर दे.

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जमीन के बदले नौकरी मामला

संवाददाता,पटना

जमीन के बदले नौकरी मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआइ को फटकार लगायी है. कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई करते हुए सीबीआइ से कहा कि वह सात जून तक इस मामले में अंतिम आरोपपत्र हर हाल में दायर कर दे. कोर्ट ने सीबीआइ को यह निर्देश देते हुए नाराजगी जाहिर की कि हर सुनवाई में वो समय की मांग कर करती है. कोर्ट ने कहा कि हर हाल में सात जून तक अंतिम आरोपपत्र दायर हो जाये. सीबीआइ ने अब तक प्रोविजनल आरोपपत्र दायर की है. जमीन के बदले नौकरी मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद ,पूर्व सीएम राबड़ी देवी और उनका परिवार आरोपित है. हाल के दिनों में इसी मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव और लालू प्रसाद से पटना इडी दफ्तर में घंटों पूछताछ हुई थी. जमीन के बदले नौकरी का यह मामला 2004 से 2009 की अवधि का है जब लालू प्रसाद रेल मंत्री थे. उन पर आरोप है कि रेलवे की ग्रुप डी की नौकरियों में जिनसे जमीन ली गयी, उन्हें बिना विज्ञापन जारी किये ही नौकरी दे दी गयी. बाद में उक्त जमीन की अधिक कीमत पर बिक्री की गयी.इसी मामले में लालू परिवार के करीबी माने जाने वाले अमित कात्याल को इडी ने गिरफ्तार किया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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