1.5 लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज की सुविधा संवाददाता, पटना सड़क दुर्घटना में घायल पीड़ितों की अब अस्पतालों में कैशलेस इलाज होगा.दुर्घटना पीड़ित डेढ़ लाख रुपये तक का इलाज कैशलेश करा सकेंगे. इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा सड़क दुर्घटना पीड़ितों का नकदी रहित उपचार स्कीम 2025 को अधिसूचित किया है, जिसके तहत नामित अस्पतालों में सात दिनों तक कैशलेस इलाज सुविधा उपलब्ध होगी. योजना को बिहार में लागू कराने के लिए परिवहन विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है. योजना के तहत सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्ति को दुर्घटना के बाद अधिकतम सात दिनों तक किसी भी नामित अस्पताल में कैशलेस इलाज मिलेगा. इसके लिए सरकार ने पीड़ित प्रति व्यक्ति को डेढ़ लाख रुपये (प्रति व्यक्ति) तक के उपचार को खुद वहन करने का बीड़ा उठाया है. इसके लिए कई सरकारी और निजी अस्पतालों को नामित किया जायेगा, ताकि दुर्घटनाओं में घायल व्यक्ति को इलाज के लिए भटकना नहीं पड़े और समय रहते उनकी जान बचायी जा सके. राज्य सरकार सड़क दुर्घटना पीड़ितों के तुरंत इलाज के लिए ट्रॉमा व पॉली-ट्रॉमा प्रदान करने में सक्षम सभी अस्पतालों को इस योजना में शामिल करने जा रही है.वैसे अस्पताल जहां दुर्घटना में घायल व्यक्ति के इलाज की समुचित सुविधा नहीं होगी, उन अस्पतालों में पीड़ित का उपचार केवल स्थिरीकरण के लिए किया जायेगा. इस योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य सड़क सुरक्षा परिषद को नोडल एजेंसी बनाया जायेगा. साथ ही राष्ट्रीय स्वास्थ प्राधिकरण नामित अस्पतालों को योजना में शामिल करने व अस्पतालों के बिल का भुगतान के लिए पोर्टल तैयार कर रही है, जिसमें घायलों के इलाज के संबंध में और अस्पताल के बिल की सारी जानकारी उपलब्ध होगी.
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