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खनिज के अवैध खनन पर जीरो टॉलरेंस मोड में सरकार

राज्य में खनिज के अवैध खनन और परिवहन को लेकर सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति पर अमल शुरू कर दिया है.

संवाददाता, पटना राज्य में खनिज के अवैध खनन और परिवहन को लेकर सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति पर अमल शुरू कर दिया है. इसके साथ ही बालू के अवैध खनन पर नकेल कसने की शुरुआत हो गयी है. इसी क्रम में खान एवं भूतत्व विभाग ने मुजफ्फरपुर जिले में एक महत्वपूर्ण कार्रवाई नयी खनन नीति के तहत की है. मुजफ्फरपुर जिले में फरवरी महीने में अवैध बालू ढुलाई के एक मामले में खनन विभाग ने एक वाहन को जब्त किया था और उसे करजा थाने के सुपुर्द कर दिया गया. इसके बाद विभाग ने करजा के थानाध्यक्ष से लिखित अनुरोध किया कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई की जाए. यह मामला विभाग के उच्च अधिकारियों तक पहुंचने पर पता चला कि थानाध्यक्ष ने अवैध परिवहन वालों से मिलीभगत कर प्राथमिकी दर्ज ही नहीं की है. इस मामले को उपमुख्यमंत्री सह खान एवं भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने गंभीरता से लिया और तत्काल प्रभाव से विभाग को कार्रवाई करने के निर्देश दिए. मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक को इस मामले की जांच कर दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया गया. जांच में पाया गया कि करजा थानाध्यक्ष ने एक महीने से अधिक समय तक इस मामले की प्राथमिकी दर्ज नहीं की है. ऐसे में थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया. विभाग ने यह भी सुनिश्चित किया कि इस मामले में दोषी सभी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए.

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