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फल विक्रेता से कैश लूटने वाले चार पुलिसकर्मियों को सजा

पुलिस पेट्रोलिंग जिप्सी के पुलिसकर्मियों द्वारा एक व्यक्ति से 2300 रुपये छीनने और मारपीट करने के मामले में निगरानी के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद रुस्तम की अदालत ने मंगलवार को गांधी मैदान थाने के एक एएसआइ सहित चार पुलिसकर्मियों को तीन -तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है.

न्यायालय संवाददाता, पटना पुलिस पेट्रोलिंग जिप्सी के पुलिसकर्मियों द्वारा एक व्यक्ति से 2300 रुपये छीनने और मारपीट करने के मामले में निगरानी के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद रुस्तम की अदालत ने मंगलवार को गांधी मैदान थाने के एक एएसआइ सहित चार पुलिसकर्मियों को तीन -तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. अदालत ने अभियुक्तों पर 10-10 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर अभियुक्तों को एक -एक माह अतिरिक्त जेल में रहना होगा. मामले के अभियुक्त गांधी मैदान थाना के तत्कालीन एएसआइ विद्यानंद यादव, सिपाही मोहम्मद नौशाद, सिपाही मोती राम और अनुबंध चालक वीरेंद्र कुमार है. मामले के विशेष लोक अभियोजक आनंदी सिंह ने बताया कि बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के चकदौलत गांव निवासी सुधीर कुमार 10 सितंबर 2017 की रात्रि करीब दो बजे पटना जंक्शन जा रहे थे. जमाल रोड के पास पुलिस पेट्रोलिंग जिप्सी लगी थी. चारों अभियुक्तों ने सुधीर कुमार के पॉकेट से 2150 और पर्स से 150 रुपये छीन लिये और गाली गलौज व मारपीट कर सुधीर को भगा दिया. इस संबंध में सुधीर ने गांधी मैदान थाना में कांड संख्या 451/17 दर्ज कराया. मामला 12 सितंबर को पीसी एक्ट और आइपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया गया. अदालत ने चारों अभियुक्तों के खिलाफ 6 नवंबर 23 को आरोप गठित किया. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से आठ लोगों ने गवाही दी है.

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