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बिहार में 79 शिक्षक-शिक्षिकाओं की गई नौकरी, शिक्षा विभाग ने जारी किया बर्खास्तगी का आदेश

पश्चिमी चंपारण जिले के 79 अभ्यर्थियों को नौकरी से बर्खास्त किया गया है. यह आदेश शनिवार को जारी कर दिया गया. विभाग के इस आदेश के बाद जिलेभर में खलबली मच गयी है

पटना. बिहार के बेतिया से बड़ी खबर सामने आ रही है. जहां पर अप्रशिक्षित शिक्षक और शिक्षिकाओं को नौकरी से बर्खास्त किया गया है. पश्चिमी चंपारण जिले के 79 अभ्यर्थियों को नौकरी से बर्खास्त किया गया है. यह आदेश शनिवार को जारी कर दिया गया. पश्चिमी चंपारण में 2006 या उससे भी पहले से जिले के विभिन्न स्कूलों में कार्यरत कुल 148 शिक्षक-शिक्षिकाओं में से महज 48 की ही नौकरी बच पाई है. जिला शिक्षा कार्यालय के डीपीओ योगेश कुमार ने बताया कि 19 अक्तूबर 2022 को पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित संबंधित न्यायदेश का अनुपालन करते हुए यह आदेश जारी किया गया है.

79 शिक्षकों पर होगी कार्रवाई

जानकारी के अनुसार उक्त तिथि तक में अपना वांछित प्रशिक्षण पूरा कर चुके शिक्षकों का ही नौकरी बच पाएगी. पश्चिमी चंपारण जिले के मात्र 48 शिक्षक और शिक्षिकाओं की सेवा उनकी ट्रेनिंग पूरी होने की तिथि को योगदान तिथि मानकर सेवा जारी रखने का आदेश पटना हाईकोर्ट ने 19 अक्तूबर 2022 को जारी किया था. डीपीओ ने बताया कि उसी न्यायिक आदेश का अनुपालन आज शनिवार को कर दिया गया है. जानकारी के अनुसार, डीपीओ कार्यालय की कांसिलिंग में 48 शिक्षकों ने ही 19 अक्तूबर 22 तक ट्रेंड हो जाने का प्रमाण देकर अपनी नौकरी को बचाया है. वहीं कांसिलिंग में नहीं पहुंचने वाले 19 शिक्षक और शिक्षिकाओं की बर्खास्तगी से पहले प्रमाण पत्र दिखाने का एक मौका दिया जाएगा.

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शिक्षकों के बीच मची खलबली

डीपीओ ने बताया कि उक्त न्यायिक आदेश के अनुपालन के लिए आयोजित विशेष काउंसेलिंग में नहीं पहुंचे 19 शिक्षक शिक्षिकाओं की बर्खास्तगी से पहले अपर मुख्य सचिव के आदेश के आलोक में अपने प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र दिखाने का एक मौका मिलेगा. विभाग के इस आदेश के बाद जिलेभर में खलबली मच गयी है. अब संबंधित नियोजन इकाइयों को इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा.

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