संवाददाता,पटना सरकारी स्कूलों के प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक और शिक्षकों को दिये जाने वाले विभिन्न अवकाश स्वीकृति की प्रक्रिया को आसान और सरल बनाने के लिए शिक्षा विभाग ने सोमवार को नये दिशा निर्देश जारी किये हैं. विभाग ने मातृत्व /प्रसव अवकाश, शिशु देखभाल अवकाश, पितृत्व अवकाश और उपार्जित अवकाश के संदर्भ में साफ किया है कि इस अवकाश की मंजूरी सात दिन में की जायेगी. संबंधित शिक्षक का वेतन भुगतान हर माह नियमित रूप से होगा. शिक्षा विभाग की हालिया बैठक में इस दिशा में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी करने की हिदायत दी थी. शिक्षा विभाग ने व्यवस्था दी है कि प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 16 दिन का ही आकस्मिक अवकाश मान्य होगा. यह अवकाश सार्वजनिक अवकाश सहित लगातार 12 दिनों से अधिक समय के लिए मंजूर नहीं किया जायेगा. वहीं, विशेष आकस्मिक अवकाश महिलाओं को प्रत्येक माह में लगातार दो दिन मिलेगा. ऐसे अवकाश लगातार 12 दिनों से अधिक अवधि के लिए स्वीकृत नहीं किये जायेंगे. यह अवकाश शिक्षकों को प्रधान अध्यापक या प्रधान शिक्षक और प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी स्वीकृति करेंगे. इस पर आवेदन की तिथि के दिन ही सक्षम प्राधिकार जरूरी निर्णय लेगा. उपार्जित अवकाश अधिकतम 300 दिनों तक संचित हो सकेगा. आधे वेतन पर छुट्टी निजी काम के लिए और स्वास्थ्य प्रमाणपत्र पर ली जा सकेगी. यह अवकाश एक समय में चाहे जितने दिनों तक ले सकेंगे. रूपांतरित अवकाश पूरी सेवा अवधि में अधिकतम 180 दिन लिया जा सकेगा. असाधारण अवकाश की अवधि का कोई वेतनादि देय नहीं होगा. अदेय अवकाश सेवाकाल में 180 दिनों के लिए मान्य होगा सभी अवकाश विद्यालय में योगदान की तिथि से देय होंगे. विशेष परिस्थितियों को छोड़ कर सभी अवकाशों के आवेदन इ-शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड किये जायेंगे.
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