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कोरोना की तीसरी लहर को लेकर क्या है आपकी तैयारी? पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा, 26 जुलाई को अगली सुनवाई

Updated at : 22 Jul 2021 4:03 PM (IST)
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कोरोना की तीसरी लहर को लेकर क्या है आपकी तैयारी? पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा, 26 जुलाई को अगली सुनवाई

coronavirus third wave in bihar: पटना हाईकोर्ट ने राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिये दायर किये गये लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से 26 जुलाई तक यह बताने को कहा है कि कोरोना महामारी के संभावित तीसरे लहर को रोकने के लिए उसके द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है.

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पटना हाईकोर्ट ने राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिये दायर किये गये लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से 26 जुलाई तक यह बताने को कहा है कि कोरोना महामारी के संभावित तीसरे लहर को रोकने के लिए उसके द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है.

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने शिवानी कौशिक व अन्य द्वारा सेस मामले को लेकर दायर किये गये लोकहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह जानकारी मांगी है कोर्ट ने राज्य सरकार को यह भी बताने को कहा कि राज्य में कोरोना के टीके दिये जाने की क्या स्थिति है. राज्य के कितने लोगों को अब तक कोरोना का टिका दिया गया है.जिन लोगों ने अब तक कोरोना का टीका नहीं लिया है उन्हें यह टिका दिलाने के लिए क्या प्रभावी कार्रवाई की जा रही है.

कोर्ट ने यह भी बताने को कहा गया है कि अभी राज्य में कोरोना के कितने पॉजिटिव मरीज हैं . इन सभी बातों की विस्तृत जानकारी कोर्ट ने मांगी है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने बिहटा स्थित इएसआइसी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय, सुरक्षा गार्ड समेत रिक्त पड़े पदों को भरने के लिए की गयी कार्रवाई का ब्योरा मांगा था. कोर्ट ने इस संबंध में राज्य सरकार को भी स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया था, लेकिन गुरुवार को हलफनामा दायर नहीं हो पाने के कारण मामले की सुनवाई टल गयी .अब इस मामले पर अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी.

कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त किये गये डॉक्टरों के मानदेय को बढ़ाने को लेकर हुई सुनवाई– इधर, कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त किये गये डॉक्टरों के मानदेय को बढ़ाने को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि वह इस मामले से संबंधित एक अभ्यावेदन स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को दें. कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को भी कहा कि वे इस मामले को लेकर दिये गये अभ्यावेदन पर न्यायोचित निर्णय तुरंत ले लेंगे

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Posted By : Avinish Kumar Mishra

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