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Lockdown in Bihar: बिहार में आज से 16 दिन पूर्ण लॉकडाउन, आप भी जानें क्या रहेंगी पाबंदियां और कहां मिलेगी छूट

Lockdown in Bihar बिहार में कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए गुरुवार 16 से 31 जुलाई तक राज्य में पूर्ण लॉकडाउन रहेगा. यह राज्य मुख्यालय, जिला मुख्यालय, उप प्रभागीय मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय और राज्य के सभी नगर क्षेत्रों में 16 दिनों के लिए लागू रहेगा.

पटना : बिहार में कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए गुरुवार 16 से 31 जुलाई तक राज्य में पूर्ण लॉकडाउन रहेगा. यह राज्य मुख्यालय, जिला मुख्यालय, उप प्रभागीय मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय और राज्य के सभी नगर क्षेत्रों में 16 दिनों के लिए लागू रहेगा. इसमें आवश्यक सेवाओं में आने वाली कई सेवाओं को पूरी और कुछ को आंशिक रूप से छूट भी दी गयी है. किस सर्विस सेक्टर को कितनी छूट है, इसके लिए गृह विभाग ने सभी डीएम- एसएसपी को गाइडलाइन भेजी है.

शहरी क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों को कोरोना से बचाव के उपायों का पालन करते हुए खोलने की अनुमति है. सोशल डिस्टैंसिंग और स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी को लागू करना होगा. सभी प्रकार के निर्माण और उनसे जुड़े सामान की दुकान खुलेंगी. निर्माण और कृषि संबंधी सभी गतिविधियां चालू रहेंगी. लॉकडाउन के इन 16 दिनों में गृह मंत्रालय के आदेश प्रभावी रहेंगे.

वाहनों को आॅफिस तक आने-जाने की अनुमति

लॉकडाउन के दौरान हवाई व रेल ट्रांसपोर्ट का संचालन जारी रहेगा़ सभी पूजा स्थलों को जनता के लिए बंद कर दिया गया है़ गाइडलाइन के अनुसार टैक्सी, ऑटो आदि का संचालन जारी रहेगा़ हालांकि, निजी वाहन को राज्य में आवागमन के लिए अनुमति लेनी होगी़ गोदामों में लोडिंग व अनलोडिंग से जुड़े वाहन, मालवाहक वाहनों को बिना रोक-टोक के परिवहन की अनुमति है़ सभी सरकारी वाहनों, सरकारी कार्यालय के कर्मचारियों को ले जाने वाले निजी वाहनों को अपने कार्यालय के आइकार्ड पर आने की अनुमति होगी़

आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों-वाहनों को घर से अपने कार्यस्थल तक आने-जाने की अनुमति होगी़ सभी ट्रेनिंग सेंटर, स्कूल-कॉलेज, अनुसंधान केंद्र, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे़ ये ऑनलाइन व डिस्टैंस लर्निंग की अनुमति है. सभी सामाजिक-राजनीतिक, खेल, मनोरंजन,शैक्षणिक-सांस्कृतिकव धार्मिक प्रतिष्ठान खुले रहेंगे, लेकिन जनता का प्रवेश नहीं होगा़ स्टेडियम में खिलाड़ियों को ही प्रवेश मिलेगा.

पुलिस, सिविल डिफेंस फॉरेस्ट स्टाफ को छूट

पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फॉरेस्ट स्टाफ, पार्क-नर्सरी से जुड़े स्टाफ को लॉकडाउन में छूट रहेगी़ डॉक्टर, नर्स, अस्पताल के कर्मचारी, मेडिकल कर्मियों को भी लॉकडाउन के दौरान छूट दी गयी है़ गृह विभाग के निर्देश हैं कि राज्य सरकार के सभी आॅफिस उसके स्वायत्त निकाय, निगम आदि के कार्यालय बंद रहेंगे , लेकिन पुलिस, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, फायर ब्रिगेड, और आपातकालीन सेवाएं, आपदा प्रबंधन, चुनाव आयोग के कार्यालय और कारागार खुलेंगे़

जिला प्रशासन और ट्रेजरी आनलाइन – वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जिरिये काम करेगा़ बेलट्रान की सहायता लेगा़ बिजली, पानी की आपूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य, खाद्य व नागरिक आपूर्ति, जल संसाधन, कृषि, पशुपालन खुला रहेगा़ नगर निगम नगर निकाय भी खुले रहेंगे़ चिड़ियाघर, नर्सरी, पार्क, पौधारोपन, फोरेस्ट सेंचुरी, वन क्षेत्र में कार्यरत सभी कर्मचारी ड्यूटी पर रहेंगे़ प्रदूषण निगरानी स्टेशनों और संबंधित क्षेत्र व मुख्यालय कार्यालयों का संचालन रहेगा़ चाइल्ड केयर सेंटर, वृद्धाश्रम, महिला आश्रम, विकलांगों आदि के लिए शेल्टर होम में सामान्य दिनों की तरह काम होगा़ कर्मचारी ड्यूटी पर रहेंगे़ पेंशन वितरण से संबंधित कर्मचारी काम करेंगे,.

पास की नहीं है जरूरत

लॉकडाउन के दौरान किसी को इधर से उधर जाने के लिए पास की आवश्यकता नहीं है़ उनका पहचान पत्र ही पास माना जायेगा़ कहीं भी रास्ते में पुलिस द्वारा रोके जाने पर उन्हें जाने का कारण बताना होगा और पास के रूप में पहचान पत्र दिखाना होगा़ जरूरी काम होने की पुष्टि होने के बाद ही उन्हें आगे जाने की इजाजत मिलेगी़

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