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स्कूल के समय में नहीं चलेंगे कोचिंग, कमेटी को सौंपी गयी जिम्मेदारी

Updated at : 23 May 2025 8:13 PM (IST)
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स्कूल के समय में नहीं चलेंगे कोचिंग, कमेटी को सौंपी गयी जिम्मेदारी

कोचिंग संस्थानों पर नकेल कसने की तैयारी जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से शुरू कर दी गयी है

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संवाददाता, पटना

जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को स्कूल की पढ़ाई से जोड़ने और स्कूल अवधि तक स्कूल में ही रहने को लेकर कोचिंग संस्थानों पर नकेल कसने की तैयारी जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से शुरू कर दी गयी है. सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की कोचिंग क्लास स्कूल अवधि के बाद ही संचालित की जायेगी. स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है. जिले में अब कोई भी कोचिंग संस्थान स्कूल अवधि में संचालित नहीं होगा. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के निर्देश के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी ने इस संबंध में निर्देश जारी किया है. आदेश में कहा गया है कि कोई भी कोचिंग संस्थान स्कूल अवधि में संचालित करते हुए पकड़े जायेंगे उनको बंद करा दिया जायेगा. जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने कहा है कि कोचिंग संस्थान स्कूल अवधि के बाद ही संचालित होंगे. सरकारी स्कूल के शिक्षक भी कोचिंग में सेवा देते पकड़े जायेंगे तो उनपर भी सख्त कार्रवाई की जायेगी. कोचिंग संस्थानों के निरीक्षण और कार्रवाई के लिये जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से पदाधिकारियों की टीम गठित कर उन्हें निरीक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गयी है.

कोचिंग पोर्टल के माध्यम से करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन

फिलहाल जिले में 600 से कोचिंग संस्थान रजिस्टर्ड हैं. कोचिंग संस्थानों के रजिस्ट्रेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से पटना कोचिंग रजिस्ट्रेशन पोर्टल फरवरी माह में ही लांच कर दिया गया है. pcr.bihar.gov.in पर क्लिक कर कोचिंग संस्थान रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. जिला शिक्षा कार्यालय के आंकड़े के मुताबिक विभिन्न प्रखंडों में बिना रजिस्ट्रेशन के तीन हजार से अधिक कोचिंग संस्थान संचालित किये जा रहे हैं. कक्षा 10वीं और 12वीं की तैयारी कराने वाले कुछ ऐसे भी कोचिंग संस्थान जो कम जगह में बिना सेफ्टी नियमों का पालन करते हुये संचालित किया जा रहा है. जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कमेटी के पदाधिकारियों को ऐसे कोचिंग संस्थान को चिन्हित करने का निर्देश दिया है. जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि कोचिंग संचालक को नियमानुसार तय मानक का पालन करना होगा. मानक के अनुरूप में जो कोचिंग संस्थान खड़े नहीं उतरेंगे उनको सील कर दिया जाएगा और साथ ही संचालकों पर कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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