10.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

कश्मीरी आतंकी नासिर युसूफ वजा के खिलाफ आरोप का हुआ गठन

पटना एसटीएफ के विशेष न्यायाधीश अभिजीत कुमार की अदालत ने गुरुवार को कश्मीरी आतंकी नासिर युसूफ वजा के खिलाफ गुरुवार को आरोप का गठन किया. उसके खिलाफ पाकिस्तान के आतंकियों के साथ साजिश कर कश्मीर को अलग करने में षड्यंत्र करने का मुख्य आराेप है.

संवाददाता, पटना : पटना एसटीएफ के विशेष न्यायाधीश अभिजीत कुमार की अदालत ने गुरुवार को कश्मीरी आतंकी नासिर युसूफ वजा के खिलाफ गुरुवार को भादवी और यूएपी एक्ट की विभिन्न धाराओं में आरोप का गठन किया. उसके खिलाफ भारत की एकता व अखंडता पर कुठाराघात करने और पाकिस्तान के आतंकियों के साथ साजिश कर कश्मीर को अलग करने में षड्यंत्र करने का मुख्य आराेप है. आतंकी नासिर युसूफ वजा को कटिहार पुलिस ने 16 मार्च, 2023 को गिरफ्तार किया था. उसके पास बरामद कागजात को खंगालने पर पाया गया कि नासिर युसूफ वजा मूलतः कश्मीरी है और फिनलैंड में रहकर पाकिस्तान के आला आतंकवादियों के साथ भारत से कश्मीर को अलग करने का षड्यंत्र कर रहा है. उसकी तलाशी के बाद पाया गया कि वह भारत के प्रधानमंत्री व गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के सीएम के खिलाफ वीडियो वायरल कर देश में एक विशेष समुदाय में उनके खिलाफ घृणा फैलाने का प्रयास कर रहा है. अदालत ने भादवि की धारा 120 बी, 153 ए बी, 121 ए 13 यूएपी एक्ट और 67 आइटी एक्ट के तहत आरोप का गठन किया. मामले की गंभीरता को देखते हुए अनुसंधान के लिए इस मामले को एटीएस को दे दिया गया है. एटीएस ने विशेष वाद 1/ 2023 दर्ज कर मामले का अनुसंधान कर आरोपपत्र दाखिल किया. एसटीएफ के विशेष लोक अभियोजक आनंद चंद्र सिंह ने नासिर युसूफ राजा के खिलाफ लगाये गये आरोपों को सही बताते हुए विशेष कोर्ट से आरोप गठन करने का निवेदन किया था. विशेष कोर्ट ने आरोप गठन के बाद अभियोजन को साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया.पटना एसटीएफ के विशेष न्यायाधीश अभिजीत कुमार की अदालत ने गुरुवार को कश्मीरी आतंकी नासिर युसूफ वजा के खिलाफ गुरुवार को भादवी और यूएपी एक्ट की विभिन्न धाराओं में आरोप का गठन किया.उसके खिलाफ भारत की एकता व अखंडता पर कुठाराघात करने और पाकिस्तान के आतंकियों के साथ साजिश कर कश्मीर को अलग करने में षड्यंत्र करने का मुख्य आराेप है. आतंकी नासिर युसूफ वजा को कटिहार पुलिस ने 16 मार्च, 2023 को गिरफ्तार किया था. उसके पास बरामद कागजात को खंगालने पर पाया गया कि नासिर युसूफ वजा मूलतः कश्मीरी है और फिनलैंड में रहकर पाकिस्तान के आला आतंकवादियों के साथ भारत से कश्मीर को अलग करने का षड्यंत्र कर रहा है. उसकी तलाशी के बाद पाया गया कि वह भारत के प्रधानमंत्री व गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के सीएम के खिलाफ वीडियो वायरल कर देश में एक विशेष समुदाय में उनके खिलाफ घृणा फैलाने का प्रयास कर रहा है. अदालत ने भादवि की धारा 120 बी, 153 ए बी, 121 ए 13 यूएपी एक्ट और 67 आइटी एक्ट के तहत आरोप का गठन किया. मामले की गंभीरता को देखते हुए अनुसंधान के लिए इस मामले को एटीएस को दे दिया गया है. एटीएस ने विशेष वाद 1/ 2023 दर्ज कर मामले का अनुसंधान कर आरोपपत्र दाखिल किया. एसटीएफ के विशेष लोक अभियोजक आनंद चंद्र सिंह ने नासिर युसूफ राजा के खिलाफ लगाये गये आरोपों को सही बताते हुए विशेष कोर्ट से आरोप गठन करने का निवेदन किया था. विशेष कोर्ट ने आरोप गठन के बाद अभियोजन को साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें