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भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव की विधानसभा की सदस्यता बहाल

Updated at : 24 Jul 2025 1:00 AM (IST)
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भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव की विधानसभा की सदस्यता बहाल

भाजपा विधायक मिश्रीलाल यादव की विधानसभा की सदस्यता बहाल कर दी गयी है. श्री यादव को दरभंगा के एमपी-एमएलए विशेष अदालत द्वारा दी गयी दो साल की सजा को पटना हाइकोर्ट ने निरस्त कर दिया है.

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हाइकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को किया निरस्त संवाददाता,पटना भाजपा विधायक मिश्रीलाल यादव की विधानसभा की सदस्यता बहाल कर दी गयी है. श्री यादव को दरभंगा के एमपी-एमएलए विशेष अदालत द्वारा दी गयी दो साल की सजा को पटना हाइकोर्ट ने निरस्त कर दिया है. इसी आधार पर विधानसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता पूर्व के प्रभाव से बहाल कर दिया है. श्री यादव दरभंगा जिले के अलीनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं. दरभंगा की एमपी-एमएलए अदालत द्वारा आपराधिक मामले में 27 मई,2025 को उनको दो साल की सजा सुनायी थी. इसके बाद बिहार विधानसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता समाप्त कर दी थी. इस संबंध में सभा सचिवालय द्वारा 20 जून को आदेश जारी किया गया था. अब पटना हाइकोर्ट ने उक्त सजा संबंधी आदेश को निरस्त कर दिया है. इस संबंध में बुधवार को विधानसभा सचिवालय द्वारा आदेश जारी कर दिया गया. श्री यादव विधानसभा के सदस्य बने रहेंगे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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RAKESH RANJAN

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