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पटना के तीन लाख आरसी और एक लाख डीएल के रद्द होने का खतरा, जल्द करा लें ये काम

Bihar News: पटना जिला परिवहन कार्यालय में 2.90 लाख रजिस्ट्रेशन कार्ड व करीब एक लाख ड्राइविंग लाइसेंस बिना किसी मोबाइल नंबर और इ-मेल आइडी के पाये गये हैं. फिलहाल ये अब भी चालू हैं.

Bihar News: पटना. परिवहन विभाग की तरफ से जारी अधिसूचना अनुसार सभी जिलों में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन कार्ड व ड्राइविंग लाइसेंस को अपडेट करने की योजना बनायी गयी है. इसमें पुराने रजिस्ट्रेशन कार्ड व डाइविंग कार्ड को अपने मौजूदा मोबाइल नंबर और इ-मेल से जोड़ने की बार-बार सूचना दी जा रही है. वहीं, पटना जिला परिवहन कार्यालय में 2.90 लाख रजिस्ट्रेशन कार्ड व करीब एक लाख ड्राइविंग लाइसेंस बिना किसी मोबाइल नंबर और इ-मेल आइडी के पाये गये हैं. फिलहाल ये अब भी चालू हैं.

संपर्क करने का विभाग कर रहा प्रयास

परिवहन अधिकारियों का कहना है कि लोगों ने अपनी जानकारी को छुपाने का काम किया है. ऐसे में विभाग को काफी परेशानी हो रही है. वैसे विभाग इन सभी डीएल व आरसी धारकों को अलग-अलग माध्यमों से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है. संपर्क नहीं होने पर उन्हें डिफॉल्टर लिस्ट में डाला जा रहा है. मालूम हो कि ऐेसे उपभोक्ताओं को अप्रैल महीने तक अपना डीएल व आरसी अपने मौजूदा मोबाइल नंबर या इ-मेल आइडी से लिंक करवा लेना है.

प्रदूषण व चालान जमा करने में होगी सहूलियत

एडीटीओ पिंकू शर्मा ने बताया कि वाहन चालकों को इस नियम से उनके वाहनों के प्रदूषण सर्टिफिकेट, चालान जमा करने व अन्य परिवहन कार्यों में सहूलियत मिलेगी. साथ ही गलत नंबर पर चालान कट जाने की समस्या से भी निजात मिलेगा. इसके अलावा पुराने लाइसेंसधारकों को डीएल व आरसी नये डिजिटल स्मार्टकार्ड में तब्दील करवाने में काफी मदद मिलेगी, ताकि उपभोक्ता देश के किसी भी कोने से एप के माध्यम से अपडेट कर सकें.

दो तरह के लाइसेंस का न करें इस्तेमाल

वाहन चालकों को दो तरह के लाइसेंस का इस्तेमाल करने की मनाही है. इस विषय पर परिवहन अधिकारियों ने बताया कि वाहन चालकों के पास अगर दो तरह के लाइसेंस हैं, तो जिला परिवहन कार्यालय में आकर कार्ड का एंडोर्समेंट करवा लें. परिवहन विभाग के नियम अनुसार दोपहिया व चारपहिया के लिए अलग-अलग कार्ड रखना अवैध हैं. ऐसे स्थिति में एक कार्ड को जल्द-से-जल्द वाहन.परिवहन.इन या सारथी. परिवहन.इन एप के माध्यम से रद्द करवा लें.

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