Bihar Bhumi: बिहार में जमीन का टैक्स भरना अब हुआ आसान, नहीं लगाने पड़ेंगे दफ्तरों के चक्कर

bihar bhumi
Bihar Bhumi: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने नोटिस जारी कर कहा, 'मार्च महीना आ गया है! क्या आपने भू लगान का भुगतान किया है? अगर नहीं किया है, तो आज ही ऑनलाइन भुगतान कर अपनी जमीन की मिल्कियत पक्की करें.'
Bihar Bhumi: बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भूमि कर के भुगतान को लेकर नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है. सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे मार्च महीने में अपनी जमीन के लगान का भुगतान कर लें ताकि आपकी जमीन की मिल्कियत बरकरार रहे. अब आपको भूमि कर का भुगतान करने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने की भी जरूरत नहीं है. आप इसे घर बैठे ऑनलाइन भी कर सकते हैं.
ऑनलाइन करें भुगतान
राज्य सरकार ने भू-लगान भुगतान के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया है. इस पोर्टल के माध्यम से आप आसानी से अपनी जमीन खोज कर कितना लगान बकाया है ये देख सकते हैं और उसका भुगतान कर सकते हैं.
कैसे करें भुगतान
- सबसे पहले बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://biharbhumi.bihar.gov.in/ या https://bhulagan.bihar.gov.in/ पर जाएं.
- वहां आपको “भू-लगान” का विकल्प दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें.
- अब जिला, अंचल, हल्का, मौजा आदि की जानकारी भरें. इसके बाद जमाबंदी संख्या, खाता संख्या, खेसरा संख्या और रैयत का नाम जैसी आवश्यक जानकारी भर के अपनी जमाबंदी खोजें.
- इसके बाद आपकी जमाबंदी की बकाया लगान राशि दिखाई देगी.
- अब भुगतान करने के लिए विकल्प चुनें. जैसे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई.
- अब भुगतान करें और ट्रांजेक्शन आईडी को सुरक्षित रखें.
लगान जमा न करने पर क्या होगा?
अगर तय समय पर लगान का भुगतान नहीं किया जाता है तो आपकी जमीन पर लोक मांग भूमि अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है. इसके तहत आगे जाकर आपकी जमीन की नीलामी भी की जा सकती है.
यह भी पढ़ें: बिहार के इस बालिका गृह से क्यों भागने को मजबूर हैं नाबालिग लड़कियां? 4 किशोरियां हो चुकी हैं फरार
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Anand Shekhar
Dedicated digital media journalist with more than 2 years of experience in Bihar. Started journey of journalism from Prabhat Khabar and currently working as Content Writer.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




