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बिहार में भू-राजस्व मंत्री ने सीओ को कराया सस्पेंड, दाखिल-खारिज के लिए परिचित के भी खाते में लिए थे घूस

बिहार के अररिया जिले के रानीगंज के सीओ को सस्पेंड किया गया है.

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Bihar News: अररिया जिले के रानीगंज में तैनात सीओ प्रियव्रत कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है. भू-राजस्व मंत्री संजय सरावगी ने आदेश जारी करके ये कार्रवाई की है. दाखिल -खारिज के मामले में अपने और अपने एक परिचित के बैक अकाउंट के माध्यम से रुपये लेने के आरोप में रानीगंज के अंचलाधिकारी को निलंबित किया गया है. इसके साथ ही उन पर विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गयी है. निलंबन अवधि के लिए अंचलाधिकारी का मुख्यालय आयुक्त का कार्यालय, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया निर्धारित किया गया है.इस संबंध मे मंत्री संजय सरावगी ने बताया कि अंचल अधिकारी प्रियव्रत कुमार के खिलाफ मिले मामलों में कई आरोप हैं.

विधानसभा में गूंजा था मामला

रानीगंज सीओ प्रियव्रत कुमार के खिलाफ पूर्व में कई गंभीर आरोप लगाते हुए विधानसभा में जांच की मांग उठायी थी. ये मांग अररिया के कांग्रेस विधायक आबिदुर्रहमान द्वारा तारांकित प्रश्न के माध्यम से उठाया गया था. जिसमें कई गंभीर आरोप सीओ रानीगंज प्रियव्रत कुमार पर लगाया गया था. इस तारांकित प्रश्न के माध्यम से यह सवाल किया गया था कि गुमनाम व्यक्ति द्वारा रानीगंज सीओ पर अवैध उगाही, सीओ के एचडीएफसी खाता, एसबीआइ खाता व बिचौलिया अनुनय कुमार के एसबीआइ खाता में डाले गये रिश्वत की राशि की जांच जिलास्तर पर लंबित होने की बात का जिक्र किया था.

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मंत्री ने लिया एक्शन

विधानसभा में उठाये गये प्रश्न को प्रभात खबर ने 19 मार्च को प्रमुखता से प्रकाशित भी किया था. अब विधानसभा में भूमि सुधार राजस्व मंत्री ने रानीगंज के सीओ को निलंबित कर विभागीय कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया है. गुरुवार को अररिया विधायक आबिदुर्रहमान ने रानीगंज सीओ के खिलाफ जमकर विधानसभा में डिबेट किया. जवाब में भूमि सुधार राजस्व मंत्री ने सीओ को निलंबित किये जाने की बात कही है.

सीओ ने खुद और करीबी के खाते में मंगवाए थे पैसे

राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने बताया कि सीओ प्रियव्रत कुमार के खिलाफ पद का दुरुपयोग करने, सरकारी काम ( दाखिल-खारिज की स्वीकृति/अस्वीकृति) के एवज में स्वयं के व अपने परिचित अनुनय कुमार के एसबीआइ के बचत खाते में अवैध रूप से पक्ष अथवा विपक्ष से राशि प्राप्त करने जैसी शिकायतें मिली है. परिवादी ने अपने आवेदन में 2,75,000 रुपये की राशि सीओ के व दो लाख की राशि अनुनय कुमार के खाते में जमा किये जाने संबंधी सबूत भी लगाए हैं. उक्त गंभीर आरोपों के आलोक में सीओ को निलंबित करने का निर्णय लिया गया है.

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