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बिहार में कालेजों में प्रिंसिपल और प्रोफेसर नियुक्ति के लिए परिनियम तैयार, जानें भर्ती के लिए क्या होगा जरूरी

राजभवन की मंजूरी के बाद नियुक्ति के लिए अधियाचना बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग को भेजी जायेगी. परिनियम में प्राचार्यों की नियुक्ति पांच साल के लिए प्रस्तावित की गयी है.

By Prabhat Khabar Print Desk
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प्रिंसिपल और प्रोफेसर नियुक्ति के लिए परिनियम तैयार
प्रिंसिपल और प्रोफेसर नियुक्ति के लिए परिनियम तैयार
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