13.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

पशुपालन घोटाला: 23 नवंबर को सीबीआई कोर्ट में लालू प्रसाद तलब, स्वास्थ्य कारणों से वकील चाहते थे छूट

पटना सीबीआई तीन के विशेष जज प्रजेश कुमार सिंह की अदालत ने मंगलवार को पशुपालन घोटाला मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य आरोपित लालू प्रसाद यादव समेत सभी अभियुक्तों को 23 नवंबर को विशेष कोर्ट में सदेह उपस्थित होने का आदेश दिया है.

पटना. पटना सीबीआई तीन के विशेष जज प्रजेश कुमार सिंह की अदालत ने मंगलवार को पशुपालन घोटाला मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य आरोपित लालू प्रसाद यादव समेत सभी अभियुक्तों को 23 नवंबर को विशेष कोर्ट में सदेह उपस्थित होने का आदेश दिया है. वहीं, विशेष कोर्ट ने अनुपस्थित अभियुक्तों के बारे में सीबीआई को निर्देश दिया है कि यह रिपोर्ट दें कि वे जिंदा है या मर गये.

मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद यादव समेत तीन अभियुक्तों ने बिमारी का कारण देते हुए कोर्ट में वकील के माध्यम से उपस्थित होकर 317 का आवेदन दिया था और कोर्ट में अनुपस्स्थित होने का कारण बताया था. अदालत ने आवेदन को स्वीकार करते हुए 23 नवंबर को सदेह उपस्थित रहने का निर्देश दिया है.

मामले की सुनवाई के दौरान विशेष कोर्ट में जगदीश शर्मा, आरके राणा, बेग जुलियस, साधना सिंह, ध्रुव भगत, त्रिपूरी मोहन प्रसाद, संजय उत्पल, फ्रेडरिक करकेटा, प्रभाकर कुमार सिंह समेत कुल 16 अभियुक्त सदेह उपस्थित थे, जबकि लालू प्रसाद यादव, नागेंद्र पाठक और प्रकाश कुमार लाल बीमारी के कारण कोर्ट में सदेह उपस्थित नहीं थे.

मामलू हो कि यह मामला वर्ष 1996 से चल रहा है. प्रारंभ में कुल 44 अभियुक्त बनाये गये थे. वर्तमान में 28 अभियुक्तों पर मामला चल रहा है और आधा दर्ज अभियुक्त मरने की सूचना कोर्ट तक आ चुकी है.

वहीं अन्य मामले में सीबीआइ को रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है. गौरतलब है कि बांका कोषागार से फर्जी विपत्र के माध्यम से अवैध निकासी से संबंधित है. इसमें लगभग 46 लाख रुपये की अवैध निकासी अभियुक्तों द्वारा आपसी साजिश करने की गयी थी.

Posted by Ashish Jha

Prabhat Khabar Digital Desk
Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel