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अदालत का भाजपा के निलंबित सांसद कीर्ति आजाद को मानहानि के मामले में पेश होने का निर्देश

Updated at : 19 May 2017 6:29 PM (IST)
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अदालत का भाजपा के निलंबित सांसद कीर्ति आजाद को मानहानि के मामले में पेश होने का निर्देश

नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने एक वकील द्वारा दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत को लेकर भाजपा के निलंबित सांसद कीर्ति आजाद को 30 मई को पेश होने का आज निर्देश दिया. अदालत ने उन्हें आरोपी के तौर पर पेश होने का निर्देश दिया है. आजाद के वकील ने अदालत से आज के […]

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नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने एक वकील द्वारा दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत को लेकर भाजपा के निलंबित सांसद कीर्ति आजाद को 30 मई को पेश होने का आज निर्देश दिया. अदालत ने उन्हें आरोपी के तौर पर पेश होने का निर्देश दिया है. आजाद के वकील ने अदालत से आज के लिए उन्हें व्यक्तिगत पेशी से छूट देने की मांग की. जिसके बाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अभिलाष मल्होत्रा ने इस सांसद को सुनवाई की अगली तारीख पर तलब किया.

अदालत ने पिछले साल नौ दिसंबर को आजाद को मानहानि की शिकायत को लेकर आरोपी के तौर पर आज पेश होने के लिए कहा था. यह शिकायत वकील गौतम दत्ता ने दायर की है. जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि पूर्व क्रिकेटर आजाद ने बीसीसीआइ के लोकपाल एवं अन्य को भेजे एक ईमेल में उनके लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया था.

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दत्ता ने दावा किया था कि आजाद ने 15 सितंबर, 2016 को कई लोगों को एक ईमेल भेजा था. जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि वह (दत्ता) दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) के अधिकारियों एवं अन्य को प्रभावित करने के लिए झूठे मामले दायर करते थे. वकील ने आजाद पर मुकदमा चलाने की मांग करते हुए दावा किया कि यह ईमेल व्हाट्सऐप पर काफी फैल गया और इससे उनका मान सम्मान प्रभावित हुआ है.

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