पटना : बिहार में हुए बहुचर्चित इंटर टॉपर घोटाले में जेल में बंद और इस पूरे कांड के मास्टरमाइंड बच्चा राय को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने बच्चा राय की जमानत को रद्द कर दिया है. अभी बच्चा रायको फिलहाल जेल में ही रहना होगा. बिहार सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गयी याचिका पर सुनवाई के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया. जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एनवी रमन्ना और न्यायाधीश पीसी पंत की खंडपीठ ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया है. बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील किया था कि बच्चा राय को पटना हाइकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत को रद्द किया जाये.
गौरतलब हो कि बिहार सरकार बच्चा राय को पटना हाइकोर्ट से राहत मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट गयी थी. बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से बच्चा राय की अंतरिम जमानत पर रोक लगाने की अपील करते हुए जमानत रद्द करने की गुजारिश की थी. सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले पर सुनवाई करते हुए बच्चा राय की जमानत को रद्द कर दिया. हालांकि, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार की ओर से अधिवक्ता ने कहा कि बच्चा राय को जमानत देने के पीछे हाइकोर्ट ने कोई आधार नहीं दिया है. अधिवक्ता ने बच्चा राय के बाहर रहने से जांच प्रभावित होने की बात कहते हुए कोर्ट से जमानत रद्द करने की अपील की.
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