पटना : राज्य में नगरपालिका चुनाव का आगाज हो चुका है. राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव तारीखों की घोषणा कर दी है. आयोग ने इसके साथ ही नगरपालिका चुनाव के लिए प्रत्याशियों की अर्हता भी निर्धारित कर दी है. आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका, विशेष शिक्षा परियोजना, साक्षरता अभियान, विशेष शिक्षा केंद्रों में मानदेय पर कार्यरत अनुदेशक, नगरपालिका या पंचायत के अधीन मानदेय या अनुबंध पर कार्यरत शिक्षा मित्र, न्याय मित्र, विकास मित्र या अन्य कर्मी, पंचायत में मानदेय पर काम करनेवाले दलपति, होमगार्ड के जवान, सरकारी वकील व लोक अभियोजक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिन लोगों के वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ने पर रोक लगायी गयी वे सभी किसी प्रत्याशी के प्रस्तावक और समर्थक भी नहीं हो सकते हैं. अगर वह उस वार्ड विशेष की मतदाता सूची में निबंधित हो, जहां से कोई प्रत्याशी नामांकन करना चाहता है.
दूसरे वार्ड में निबंधित व्यक्ति अन्य वार्ड के प्रत्याशी का प्रस्तावक या समर्थक नहीं बन सकता है. प्रस्तावक व समर्थक के लिए आवश्यक है कि वह मतदान की योग्यता रखता हो. एक वार्ड में ही कोई प्रस्तावक उसी वार्ड में किसी दूसरे प्रत्याशी की प्रस्तावक या समर्थक नहीं हो सकता. जिस वार्ड के लिए वह प्रस्तावक या समर्थक बन रहा है वह उस वार्ड से खुद प्रत्याशी नहीं होना चाहिए. भारत की नागरिकता आवश्यक है. नामांकन पत्रों की जांच की पहली तिथि को 21 वर्ष वर्ष से कम उम्र का नहीं होना चाहिए.
वह व्यक्ति केंद्र या राज्य सरकार या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकार की सेवा में नहीं हो. वह किसी ऐसे संस्थान में सेवारत नहीं हो, जिसे केंद्र या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार से सहायता मिलती हो. वह किसी सक्षम न्यायालय से विकृतचित का नहीं होना चाहिए. वह किसी केंद्र, राज्य या स्थानीय प्राधिकार की सेवा से अवचार के लिए पदच्युत नहीं हो व लोक सेवा में नियोजन के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया जा चुका हो.
भारत के अंदर या बाहर राजनीतिक अपराध से अलग किसी अपराध के लिए, किसी दांडिक न्यायालय द्वारा छह महीने से अधिक अवधि के कारावास का दंडादेश नहीं दिया गया हो. अगर छह माह से अधिक के कारावास तथा अच्छे व्यवहार के लिए जमानत देने का आदेश दिया गया हो, तो जिसे वाद में उलट दिया गया हो. किसी आपराधिक कांड का अभियुक्त होने के कारण छह माह से अधिक समय से फरार नहीं हो. किसी कानून के अधीन किसी स्थानीय प्राधिकार का सदस्य होने के अयोग्य न हो. नगरपालिका के अधीन वेतनभोगी या लाभ का पद धारण नहीं करता हो. नगरपालिका चुनाव या उप चुनाव में भ्रष्ट आचरण का दोषी नहीं माना गया हो, नगरपालिका के बकाये सभी करों का भुगतान कर दिया हो.
कोई भी व्यक्ति नगरपालिका का निवासी है पर उसके नाम पर कोई होल्डिंग या दुकान नहीं है जिसके कारण उसे संबंधित नगरपालिका में कोई कर का भुगतान नहीं करना पड़ता है. ऐसे लोगों को शपथ पत्र देना होगा. ऐसा कोई व्यक्ति भी किसी प्रत्याशी का प्रस्तावक या समर्थक नहीं बन सकता हो, जो नगरपालिका के सदस्य के रूप में अधिनियम के अधीक कर्तव्यों व कृत्यों को करने से इनकार करने या जान-बूझ कर उपेक्षा करने का दोषी नहीं पाया गया हो.
