पटना : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कहा कि लोक शिकायत निवारण कानून ने सुशासन को मजबूत किया है और इसके लागू होने के सात महीने के भीतर 1,13,116 प्राप्त आवेदनों में से 89,937 आवेदनों का निष्पादन हो चुका है. अपनी निश्चय यात्रा के क्रम में बांका जिला में आज एक चेतना सभा को संबोधित करते हुए नीतीश ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिये तथा राजकाज को पारदर्शी बनाने के लिये लोक शिकायत निवारण कानून बनाया गया.
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने दस साल तक जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम का आयोजन किया. प्रमंडल, जिला, अनुमंडल, प्रखंड, थाना स्तर पर निर्धारित तिथि को जनता के दरबार में अधिकारी उपस्थित होते थे. नीतीश ने कहा कि विचार आया कि लोगों के शिकायतों के निवारण के लिये कानूनी अधिकार मिलना चाहिये और गत वर्ष 5 जून को लोक शिकायत निवारण के लिये कानून बना दिया गया.
सीएम नीतीश ने कहा कि शिकायतों के निवारण के लिये जिला एवं अनुमंडल स्तर पर लोक शिकायत निवारण केंद्र बनाये गये हैं. अब लोगों को अपनी शिकायतों के निवारण के लिये कहीं भटकने की जरुरत नहीं है.उन्होंने कहा कि लोक शिकायत निवारण केंद्र पर परिवादी और संबंधित लोक प्राधिकार को आमने-सामने बैठाकर समस्याओं का निदान किया जा रहा है.
नीतीश कुमार ने कहा कि लोगों से कहा कि आपको यह जानकारी खुशी होगी कि लोक शिकायत निवारण कानून के लागू होने के बाद 1,13,116 आवेदन प्राप्त हुये. निष्पादन कि लिये साठ दिनों के समय सीमा निर्धारित है. 1,13,116 प्राप्त आवेदनों में से 89,937 आवेदनों का निष्पादन हो चुका है.