15.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

नाबालिग दुष्कर्म मामले में राजबल्लभ यादव को नहीं मिलेगी बेल, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को किया निरस्त

नयी दिल्ली/पटना : सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार मामले में निलंबित राजद के विधायक राजबल्लभ यादव की जमानत मंजूर किये जाने के पटना हाईकोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया है. बिहार सरकार ने राजद विधायक की जमानत याचिका हाईकोर्ट से मंजूर किये जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. […]

नयी दिल्ली/पटना : सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार मामले में निलंबित राजद के विधायक राजबल्लभ यादव की जमानत मंजूर किये जाने के पटना हाईकोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया है. बिहार सरकार ने राजद विधायक की जमानत याचिका हाईकोर्ट से मंजूर किये जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की याचिका को मंजूर करते हुए हाईकोर्ट के फैसले को निरस्त करने का आदेश दिया है.

उधर, हाईकोर्ट से राजद विधायक राजबल्लभ यादव की जमानत याचिका मंजूर किये जाने के बाद बुधवार को पॉक्सो स्पेशल एडीजे प्रथम शशिभूषण प्रसाद सिंह के कोर्ट ने निलंबित विधायक को जेल से रिहा करने का आदेश दिया था. पॉक्सो स्पेशल एडीजे प्रथम कोर्ट ने राजबल्लभ को रिलीज करने का ऑर्डर इस आधार पर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता की गवाही पूरी होने तक राजबल्लभ की जमानत दो सप्ताह के लिए निलंबित कर दी थी. यह अवधि पूरी होने के साथ ही ट्रायल कोर्ट में पीड़िता का बयान भी कोर्ट में दर्ज हो चुका है.

बताते चलें कि राजबल्लभ को 30 सितंबर को पटना हाइकोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था. इसके बाद दो अक्तूबर से वे जेल से बाहर आये थे. राज्य सरकार ने इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 10 अक्तूबर को अपील याचिका दायर कर दी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए आठ नवंबर को पीड़िता के बयान दर्ज होने तक राजबल्लभ की जमानत निलंबित कर की थी.

Prabhat Khabar Digital Desk
Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel