पटना : पटना उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार के शिक्षा विभाग को एक जोरदार झटका दिया है. पटना हाइकोर्ट ने राज्य में बड़े पैमाने पर हुए शिक्षा पदाधिकारियों के तबादले पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने तबादलों में बरती गयी अनियमितता के मामले पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया. फैसले के तहत पटना हाइकोर्ट ने राज्य के 461 प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी यानी बीईओ के तबादले पर अगले आदेश तक रोक लगाने का काम किया है. ज्ञात हो कि बीईओ के तबादले को लेकर कोर्टमें याचिका दायर की गयी थी. इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी की एकलपीठ ने यह फैसला दिया है.
विभागीय जानकारी के मुताबिक इसी वर्ष जून महीने में भारी संख्या में बिहार के विभिन्न जिलों में पदस्थापित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों का तबादला किया गया था. इन तबादलों में अनियमितता बरतने का आरोप भी लगा था. कोर्ट में इन मामलों को लेकर याचिका दायर की गयी थी. जानकारी के मुताबिक जिनका ट्रांसफर छह महीने पहले हुआ था उन्हें भी तबादला कर दिया गया था. कोर्ट ने इस मामले पर अगले सुनवाई की तारीख 17 अगस्त को तय की है.