पटना : पटना उच्च न्यायालय ने सासाराम :सुरक्षित: से लोकसभा सदस्य छेदी पासवान के अपने खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों को ‘छुपाने’ को लेकर उनके निर्वाचन को आज दरकिनार कर दिया. न्यायाधीश किशोर कुमार मंडल की खंडपीठ ने मतदाता गंगा मिश्र द्वारा भाजपा सांसद छेदी पासवान पर अपने चुनावी हलफनामें में लंबित आपराधिक मामलों को ‘छुपाने’ से संबंधित दायर एक याचिका की आज सुनवाई करते हुए उनके निर्वाचन को ‘अमान्य’ करार दिया.
आपराधिक मामला छुपाने का आरोप
याचिकाकर्ता के वकील मनोरंजन कुमार वर्मा ने अदालत से कहा कि छेदी पासवान ने नामांकन के समय समर्पित हलफनामे में अपने खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों को ‘छुपाया’ था. छेदी पासवान ने वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार को बिहार के सासाराम संसदीय क्षेत्र से पराजित किया था.
आगे अपील करेंगे सांसद
छेदी पासवान के वकील संजय कुमार मनु ने दलील पेश की कि नियमानुसार एक उम्मीदवार के अपने नामांकन पत्र में केवल उन्हीं मुकदमों को जिक्र करना था, जिनमें या तो उम्मीदवार को दो साल की सजा या आरोप गठित कर दिया गया है. ऐसे में उनके मुवक्किल ने किसी प्रकार की जानकारी नहीं छुपायी थी. मनु ने आगे दलील पेश दी कि जिन मामलों में उनके मुवक्किल के बारे में कहा जा रहा है, उसमें न तो नामांकन के समय तक उन्हें सजा सुनायी गयी है और न ही आरोप गठित किये गये हैं. न्यायाधीश द्वारा निर्णय सुनाये जाने के बाद सांसद के वकील ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि वे इस निर्णय के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील दायर करेंगे.