नियोजित शिक्षकों की दक्षता परीक्षा कल

Updated at : 18 Jul 2016 8:28 AM (IST)
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नियोजित शिक्षकों की दक्षता परीक्षा कल

पटना :बिहार के 29,830 प्रारंभिक शिक्षकों की दक्षता परीक्षा मंगलवार को होगी. राज्य सरकार व एससीइआरटी ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है. पटना में इसके लिए 54 केंद्र बनाये हैं. परीक्षा दोपहर दो बजे से चार बजे तक होगी. सामान्य शिक्षक, शारीरिक शिक्षक और उर्दू शिक्षकों के लिए अलग-अलग प्रश्नपत्र होंगे. ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे […]

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पटना :बिहार के 29,830 प्रारंभिक शिक्षकों की दक्षता परीक्षा मंगलवार को होगी. राज्य सरकार व एससीइआरटी ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है. पटना में इसके लिए 54 केंद्र बनाये हैं. परीक्षा दोपहर दो बजे से चार बजे तक होगी. सामान्य शिक्षक, शारीरिक शिक्षक और उर्दू शिक्षकों के लिए अलग-अलग प्रश्नपत्र होंगे. ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जायेंगे, जिनके जवाब ओएमआर शीट पर देने होंगे.
ओएमआर शीट पर पहली बार कार्बन कॉपी भी लगी होगी, जिसे परीक्षा के तुरंत बाद शिक्षकों को दे दिया जायेगा. इससे शिक्षकों को पता होगा कि उन्होंने किस प्रश्न का क्या जवाब दिया. ओएमआर सीट पर गलत आंसर देने या फिर ओवर राइट करने पर उसका मूल्यांकन नहीं होगा. एससीइआरटी के निदेशक संजीवन सिन्हा ने बताया कि सभी जिलों में पहले ही एडमिट कार्ड भेज दिये गये हैं. जिन्हें एडमिट कार्ड नहीं मिला है, वे डुबलिकेट एडमिट कार्ड एससीइआरटी से ले सकते हैं.
लेकिन, ऐसे शिक्षकों का रिजल्ट तब तक जारी नहीं किया जायेगा, जब तक उस जिले के डीइओ उसे एप्रुव नहीं करते हैं. उन्होंने बताया कि 151 वैसे शिक्षकों को एडमिट कार्ड रोका गया है, जो पूर्व की दक्षता परीक्षा में कदाचार करते हुए पकड़े गये थे या फिर दूसरे कारणों से उन्हें निष्कासित किया गया था.
परीक्षा में कदाचार करते हुए अगर कोई शिक्षक पाये जाते हैं तो उन पर बिहार परीक्षा संचालन नियमावली के तहत विभागीय व अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी.
हाइकोर्ट ने फैसला रहा है रिजर्व : दक्षता परीक्षा में दो बार पहले फेल हुए शिक्षक अगर इस बार भी फेल करते हैं, तो उनकी नौकरी जाने के मामले पर हाइकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है.
2011-2013 के बीच तीन बार हुई दक्षता परीक्षा में 2837 शिक्षक दो बार फेल कर गये थे. सरकार ने उन्हें हटा दिया था, लेकिन बाद में सरकार ने नियमावली में संशोधन कर ऐसे शिक्षकों को एक और मौका देने का निर्णय लिया. इस पर शिक्षकों ने हाइकोर्ट में पक्ष रखा कि उनकी जब नियुक्ति हुई थी, तो ऐसा कोई निर्णय नहीं किया गया था. बाद में नियमावली संशोधन कर इसे जोड़ा गया. इस पर हाइकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.
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