पटना: पटना हाइकोर्ट ने गोपालगंज में एसीजेएम को पीटनेवाले पुलिस इंस्पेक्टर अरविंद कुमार यादव और सिपाही पवन कुमार सिंह के निलंबन पर संतोष जाहिर किया है. कोर्ट के कड़े रुख के बाद राज्य सरकार ने सोमवार की देर रात दोनों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया. इधर, मंगलवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारीऔर जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह के कोर्ट में सुनवाई हुई.
सुनवाई के दौरान गृह सचिव आमीर सुबहानी और डीजीपी पीके ठाकुर उपस्थित थे. कोर्ट ने कहा कि पीड़ित न्यायिक अधिकारी न्यायिक कार्य निबटाने कोर्ट परिसर जा रहे थे. उन्हें रोकने की कोशिश की गयी, यह अवमानना का मामला बनता है. इसके लिए जिले के एएसपी और जिला प्रशासन जिम्मेवार है. कोर्ट ने इस मुद्दे पर भी सरकार से जवाब मांगा है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कार्यपालिका और विधायिका को नसीहत देते हुए कहा कि कोई अपने को सुप्रीम नहीं समझे, किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए.
गौरतलब है कि जिला पर्षद चुनाव के दौरान बैरिकेडिंग को पार करने के दौरान गोपालगंज के एसीजेएम को स्थानीय पुलिस इंस्पेक्टर अरविंद कुमार यादव और सिपाही पवन कुमार सिंह ने दुर्व्यवहार किया और उनके साथ मारपीट की.