पटना हाइकोर्ट ने फर्जी शिक्षक बहाली मामले में विभाग को लगायी फटकार
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 04 Jul 2016 8:50 PM
पटना : बिहार में बहाल हुए फर्जी शिक्षकों पर हाइकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए प्रधान शिक्षा सचिव को अगली सुनवाई में तलब किया है. मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को निर्देश दिया है. जानकारी के मुताबिक कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति इकबाल अहमद अंसारी की खंडपीठ ने रंजीत पंडित की […]
पटना : बिहार में बहाल हुए फर्जी शिक्षकों पर हाइकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए प्रधान शिक्षा सचिव को अगली सुनवाई में तलब किया है. मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को निर्देश दिया है. जानकारी के मुताबिक कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति इकबाल अहमद अंसारी की खंडपीठ ने रंजीत पंडित की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह जानना चाहा कि संबंधित रिकार्ड नहीं देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है.
आज कोर्ट ने सुनवाई के दौरान निगरानी विभाग की ओर से की गयी कार्रवाई का ब्योरा कोर्ट के सामने पेश किया गया. विभाग में अधिकारियों की कमी का हवाला देते हुए अधिकारियों ने कोर्ट से कहा कि इस वजह से जांच की रफ्तार धीमी है. निगरानी विभाग ने कोर्ट को यह बताया कि जैसे ही अधिकारी उपलब्ध हो जाते हैं, फर्जी शिक्षकों के जांच के मामले में तेजी आयेगी. कोर्ट ने इस केस की अगली सुनवाई की तारीख 19 जुलाई को निर्धारित की.
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