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BIHAR : शौचालय नहीं फिर भी लड़ सकते हैं पंचायत चुनाव

Updated at : 02 Feb 2016 3:21 PM (IST)
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BIHAR : शौचालय नहीं फिर भी लड़ सकते हैं पंचायत चुनाव

पटना :बिहार सरकारनेमंगलवार को पंचायत चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए शौचालय की अनिवार्यता को समाप्त करने का निर्णय लिया है. नीतीश सरकार ने आज कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया है. राज्य सरकार ने माना है कि पंचायत राज अधिनयम 2006 में इस प्रावधान के कारण कमजोर वर्ग के लोगों को पंचायत चुनाव […]

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पटना :बिहार सरकारनेमंगलवार को पंचायत चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए शौचालय की अनिवार्यता को समाप्त करने का निर्णय लिया है. नीतीश सरकार ने आज कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया है. राज्य सरकार ने माना है कि पंचायत राज अधिनयम 2006 में इस प्रावधान के कारण कमजोर वर्ग के लोगों को पंचायत चुनाव में उम्मीदवार बनने में कठिनाई होगी. क्योंकि बड़ी संख्या में कमजेार वर्ग के लोगों को घर और शौचालय बनाने के लिए जमीन भी नहीं है.

कैबिनेट सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि राज्य सरकार के इस निर्णय से अब पंचायत चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए बिहार राज्य पंचायत राज अधिनियम 2006 में किये गये प्रावधान को हटा दिया गया है. जिसमें मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, पंचायत सदस्य और जिला परिषद के सदस्यों को चुनाव लड़ने के लिए शौचालय होना अनिवार्य कर दिया गया था.

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