पटना हाइकोर्ट ने दिया अंतरिम आदेश, 19 फरवरी को होगी अगली सुनवाई मांझी के फैसले लेने पर रोक

पटना: बहुमत जुटाने की कवायद में जुटी जीतन राम मांझी सरकार को बड़ा झटका लगा है. पटना हाइकोर्ट ने सोमवार को मांझी सरकार को किसी भी तरह के नीतिगत फैसले लेने पर अंतरिम रोक लगा दी. न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और समरेंद्र प्रताप सिंह के खंडपीठ ने 19 फरवरी तक यह रोक लगायी है. जदयू […]
जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार की लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने कहा कि सरकार को अभी कोई नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार नहीं है. हालांकि, कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील पीके शाही की इस दलील को नहीं माना, जिसमें उन्होंने सात फरवरी के बाद अब तक लिये गये सभी निर्णयों पर रोक लगाने का अनुरोध किया था. खंडपीठ के आदेश के अनुसार मांझी सरकार 19 फरवरी तक सिर्फ रू टीन कार्य कर पायेगी. उसे न तो वित्तीय और न ही नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार होगा.
इस बीच सरकार की ओर से अधिवक्ता शशिभूषण मंगलम कोर्ट में उपस्थित हुए. उन्होंने एक दिन की मोहलत की मांग की. लेकिन, न्यायाधीशों ने जब कहा कि हम आज ही कोई निर्णय लेंगे, तब मंगलम ने 20 मिनट का समय मांगा, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया. 20 मिनट बाद जब दोबारा सुनवाई आरंभ हुई, तो मंगलम ने फिर कहा कि हमें एक दिन का समय मिलना चाहिए. कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया और 19 फरवरी तक नीतिगत और वित्तीय निर्णय पर रोक लगा दी. इसके पहले याचिकाकर्ता की ओर से पीके शाही ने यूपी के जगदंबिका पाल सरकार और 2005 में झारखंड सरकार के कामकाज पर कोर्ट द्वारा रोक लगाये जाने की जानकारी दी.
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