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पटना ब्लास्ट : 10 अभियुक्तों पर आरोप तय

पटना ब्लास्ट. एनआइए के कोर्ट में अभियुक्तों ने किया आरोपों से इनकार पटना : पटना सीरियल ब्लास्ट के मामले में पटना एनआइए के विशेष जज अनिल कुमार सिंह की अदालत में मंगलवार को जेल में बंद 10 आरोपितों के खिलाफ आरोप का गठन किया गया. इस मामले में कुल 11 आरोपित हैं. इनमें से एक […]

पटना ब्लास्ट. एनआइए के कोर्ट में अभियुक्तों ने किया आरोपों से इनकार
पटना : पटना सीरियल ब्लास्ट के मामले में पटना एनआइए के विशेष जज अनिल कुमार सिंह की अदालत में मंगलवार को जेल में बंद 10 आरोपितों के खिलाफ आरोप का गठन किया गया. इस मामले में कुल 11 आरोपित हैं.
इनमें से एक इम्तियाज अंसारी के खिलाफ पूर्व में ही आरोप का गठन कर दिया गया था. विशेष अदालत में उपस्थित सभी आरोपितों ने अभियोजन द्वारा लगाये गये आरोपों से इनकार किया और अपने को निदरेष बताया. अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई व अभियोजन के साक्ष्य के लिए 19 जनवरी की तारीख तय की है.
27 अक्तूबर, 2013 को आरोपितों ने सर्वप्रथम पटना जंकशन के प्लेटफॉर्म नंबर 10 के सुलभ शौचालय के निकट विस्फोट किया था.
इसके बाद गांधी मैदान में सीरियल बम ब्लास्ट किया. मामले को अनुसंधान के लिए एनआइए की टीम को सौंप दिया गया था. एनआइए ने अनुसंधान के बाद 21 अगस्त, 2014 को बोधगया व पटना बम ब्लास्ट में संयुक्त रूप से 10 आरोपितों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था.
एनआइए ने अनुसंधान में पाया कि रांची स्थित इरम लॉज कमरा नंबर आठ में ही आंतकियों ने पटना में ब्लास्ट करने का साजिश रची थी. इसका खुलासा घटना के दिन गिरफ्तार इम्तियाज अंसारी की गिरफ्तार के बाद हुई थी. रांची के धुर्वा स्थित आवास की तलाशी के दौरान वहां से प्रेशर कुकर बम, ग्लास बम, लोटस टेबुल क्लॉथ, विस्फोटक, देश का नक्शा व गांधी मैदान का स्केच बरामद हुए थे.
एनआइए ने अनुसंधान में पाया कि इम्तियाज अंसारी, हैदर अली, नोमान अंसारी, तौफिक अंसारी व मुजिवुल्लाह अंसारी ने षड्यंत्र करके चुनाव के दौरान ही नरेंद्र मोदी को मारने की साजिश रची थी और रांची, मिर्जापुर, इलाहाबाद, रायपुर में एक साथ विस्फोट करने की योजना बनायी थी. घटना के एक हफ्ता पूर्व हैदर अली, तारिक अंजाम, नोमान अंसारी व तौफिक अंसारी पटना जंकशन स्थित जामा मसजिद में आपस में मिल कर गांधी मैदान की भौगोलिक स्थिति का जायजा लिया और उसके निकास व इंट्री करनेवाले स्थानों पर भी विमर्श किया था.
यहां तक कि हैदर अली उमर सिद्दीकी ने नरेंद्र मोदी को मारने के लिए मानव बम का प्रयोग करने पर भी विचार किया था. लेकिन, नरेंद्र मोदी के पुख्ता सुरक्षा घेरे को देखते हुए आतंकियों ने अपनी योजना बदलते हुए चुनाव रैली में ही निशाना बनाने का प्रयास किया था.
किन-किन धाराओं में गठित किये गये आरोप
307,326,121,121ए ,121बी/34 भादवी, 3, 4 व 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 16 ,18,20 व 23 यूएपी एक्ट व 151 , 153 तथा 17 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट में हुआ.
Prabhat Khabar Digital Desk
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