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पटना : शराब माफिया संजय की 1.32 करोड़ की संपत्ति जब्त

नयी दिल्ली/पटना : प्रवर्तन निदेशालय (इडी) ने भोजपुर के शराब माफिया संजय प्रताप सिंह की 1.32 करोड़ रुपये की संपत्ति को जब्त कर दिया है. वह सात दिसंबर, 2012 को आरा के अनाइठ मुहल्ले में जहरीली शराब पीने से 21 लोगों की हुई मौत के मामले में मुख्य अभियुक्त है. इस मामले में निचली अदालत […]

नयी दिल्ली/पटना : प्रवर्तन निदेशालय (इडी) ने भोजपुर के शराब माफिया संजय प्रताप सिंह की 1.32 करोड़ रुपये की संपत्ति को जब्त कर दिया है. वह सात दिसंबर, 2012 को आरा के अनाइठ मुहल्ले में जहरीली शराब पीने से 21 लोगों की हुई मौत के मामले में मुख्य अभियुक्त है.
इस मामले में निचली अदालत उसे उम्रकैद की सजा सुना चुकी है. इडी ने शुक्रवार को बताया कि शराब माफिया संजय प्रताप सिंह और उनकी पत्नी किरण देवी के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अंतरिम आदेश जारी किया गया है.
इसके तहत उसके भूखंड, बैंक जमाराशि समेत अचल-अचल संपत्ती जब्त की गयी है. उसकी कंपनी मां कंस्ट्रक्शन को भी जब्त किया गया है. इडी ने कहा कि सिंह गैर इरादतन हत्या, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश समेत कई आरोपों का सामना कर रहा है. संघीय जांच एजेंसी ने बिहार पुलिस की प्राथमिकी का संज्ञान लिया और उसके खिलाफ धनशोधन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया. इडी ने आरोप लगाया कि आरोपित ने शराब के अवैध व्यापार के जरिये अपने और अपनी पत्नी के नाम पर अचल संपत्ति अर्जित की. उसकी पत्नी के पास आय का कोई ज्ञात स्रोत नहीं है.
दरअसल, शराब माफिया संजय प्रताप सिंह की अवैध संपत्ति इडी ने करीब तीन साल पहले जब्त की थी. इसके बाद यह मामला पीएमएलए के मामलों की सुनवाई के लिए गठित एडजुकेटिंग ऑथॉरिटी (विशेष कोर्ट) में चला गया था. अब इसकी सुनवाई पूरी हो गयी है और कोर्ट ने संजय प्रताप सिंह के खिलाफ फैसला सुनाते हुए इडी की ओर से इस संपत्ति जब्ती की कार्रवाई को सही ठहराया है. इस तरह इसकी संपत्ति पूरी तरह से जब्त कर ली गयी है.
आरा जहरीली शराब मामले का है मुख्य अभियुक्त
निचली अदालत सुना चुकी है उम्रकैद की सजा
आरा : सात दिसंबर, 2012 को हुए जहरीली शराबकांड में संजय प्रताप सिंह समेत 14 आरोपितों को प्रथम अपर जिला एवं सत्र कोर्ट जुलाई, 2018 उम्रकैद की सजा सुना चुका है, जबकि एक आरोपित को दो साल की कैद की सजा हुई थी. नवादा थाना क्षेत्र की अनाइठ महादलित बस्ती में हुए शराबकांड में 21 लोगों की मौत हुई थी, जबकि एक व्यक्ति अपंग हो गया था.
जिन आरोपितों को उम्रकैद की सजा हुई थी, उनमें संजय प्रताप सिंह के अलावा राकेश चौधरी, अशोक राय, मंटू सिंह, उपेंद्र कुमार, मनोज यादव, सरोज प्रसाद, मनोज सूड़ी, मोहन साह, पप्पू चौधरी, सनोज यादव, संजय बहादुर, उपेंद्र कुमार व राकेश सिंह शामिल हैं.
नक्सली अरविंद की भी संपत्ति कुर्क
नयी दिल्ली : इडी ने शुक्रवार को कहा कि उसने बिहार के कुख्यात नक्सली नेता अरविंद यादव और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ दर्ज धन शोधन के मामले में उसकी 1.15 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है.
धन शोधन निषेध कानून के तहत उसके और उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति कुर्क करने का अस्थायी आदेश जारी हुआ. उसके तहत एक ट्रक और कई भूखंड कुर्क किये गये. इडी ने कहा कि रंगदारी और जबरन वसूली के सिलसिले में बिहार पुलिस ने उस पर 61 प्राथमिकियां दर्ज की हैं.
पुलिस की ओर से दायर आरोपपत्र में उसे भगोड़ा बताया गया है. जांच में पता चला कि यादव और उसके परिवार के सदस्यों ने काफी मात्रा में नकदी बैंक खातों में जमा करायी है. परिवार के सदस्यों की आय का कोई ज्ञात स्रोत नहीं है. अवैध तरीके से कमाये गये इस धन से उन्होंने चल-अचल संपत्तियां खरीदी हैं. . इडी ने कहा कि मामले की जांच जारी है.
Prabhat Khabar Digital Desk
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