ऑनलाइन टेस्ट पास करने पर ही अब मिलेगा लर्निंग लाइसेंस

Updated at : 16 Feb 2020 4:37 AM (IST)
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ऑनलाइन टेस्ट पास करने पर ही अब मिलेगा लर्निंग लाइसेंस

प्रह्लाद कुमार, पटना : राज्यभर में लर्निंग लाइसेंस बनाने वालों के लिए ऑनलाइन टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है. परिवहन विभाग मार्च से इसकी शुरुआत करेगा. टेस्ट देने वालों के लिए सभी डीटीओ कार्यालय में केबिन बनाया गया है, जहां ऑनलाइन प्रश्नपत्र दिया रहेगा और कितने समय में जवाब देना है, वह भी निर्धारित होगा. […]

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प्रह्लाद कुमार, पटना : राज्यभर में लर्निंग लाइसेंस बनाने वालों के लिए ऑनलाइन टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है. परिवहन विभाग मार्च से इसकी शुरुआत करेगा. टेस्ट देने वालों के लिए सभी डीटीओ कार्यालय में केबिन बनाया गया है, जहां ऑनलाइन प्रश्नपत्र दिया रहेगा और कितने समय में जवाब देना है, वह भी निर्धारित होगा. कोई भी व्यक्ति दूसरे की परीक्षा में नहीं बैठ पायेगा.

कंप्यूटर में वेब कैमरा लगाया गया है जिससे आवेदकों की तस्वीर सिस्टम में अपलोड होती रहेगी. सॉफ्टवेयर में किसी तरह की गड़बड़ी करना मुश्किल होगा. सॉफ्टवेयर की ट्रायल शुरू हो गयी है. परिवहन विभाग की वेबसाइट परप्रश्नपत्र रहेगा. जहां से आवेदक उसे लोड कर सकते हैं. उसी प्रश्नपत्र में से किसी 15 प्रश्नों का जवाब देना होगा. यह प्रश्नपत्र हिंदी और अंग्रेजी में रहेगा. लर्निंग लाइसेंस बनाने के लिए आवेदन जमा करते ही तुरंत मोबाइल पर एक एसएमएस आयेगा. उसमें आवेदकों को समय और तारीख दिया जायेगा.

आवेदक को उसी समय पर डीटीओ कार्यालय में पहुंचना होगा. वरना उनके आवेदन को रद्द कर दिया जायेगा. लर्निंग लाइसेंस बनाने गये आवेदकों को 15 सवालों का जवाब देना होगा. इसके लिए सभी डीटीओ कार्यालय में कंप्यूटर लगाये गये हैं. जहां आवेदकों को जाकर प्रश्नों का जवाब देना होगा. सवाल-जवाब के लिए टाइम निर्धारित रहेगा.

15 सवालों में सात का देना होगा जवाब
किसी अनपढ़ का नहीं बन पायेगा ड्राइविंग लाइसेंस
नियम के अनुसार पूर्व में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आठवीं या मैट्रिक पास का सर्टिफिकेट अनिवार्य था. इसमें लोग आठवीं पास का प्रमाणपत्र बनवा कर लाइसेंस बना लेते थे, लेकिन नये नियम में प्रमाणपत्र की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है. इसमें पढ़ा-लिख होना जरूरी है. वरना टेस्ट में पास होना मुश्किल होगा.
एसएमएस से मिलेगा तारीख और समय
यातायात नियम से जुड़े प्रश्न का जवाब आवेदकों को देना होगा. परीक्षा पास करने पर लाइसेंस मिलेगा. नियम का पालन नहीं करने पर लर्निंग लाइसेंस नहीं बनेगा.
-संजय कुमार अग्रवाल, सचिव, परिवहन विभाग.
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