पटना : कचरे को लेकर जवाब-तलब
Author Prabhat khabar digital desk
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पटना : पटना में खुले में कचरे का ढेर और उस पर जानवरों के विचरण करने से फैलने वाली बीमारियों से निजात दिलाने के लिए दायर तीन लोकहित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने पटना नगर निगम और पटना जिला प्रशासन से चार सप्ताह में जवाब तलब किया है. मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व […]
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पटना : पटना में खुले में कचरे का ढेर और उस पर जानवरों के विचरण करने से फैलने वाली बीमारियों से निजात दिलाने के लिए दायर तीन लोकहित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने पटना नगर निगम और पटना जिला प्रशासन से चार सप्ताह में जवाब तलब किया है. मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने तीनों याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह निर्देश दिया. कोर्ट को बताया गया की जनवरी, 2017 में ही पटना के जिला प्रशासन की तरफ से कोर्ट को दिलासा दिया गया था कि शहर में खुले कचरों के ढेर व पशुओं के घूमने पर रोक लगाने के लिये एक कारगर उपाय किया जाने वाला है.
हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को तीन साल पहले इसी मुद्दे पर एक बैठक करने का आदेश भी दिया था. लेकिन बैठक हुई या नहीं और बैठक हुई भी, तो उसमें क्या निर्णय लिया गया, इस संबंध में कोई भी जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं करायी गयी है.
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