पटना : फैसला न मानने पर 21 रियल इस्टेट कंपनियों को नोटिस
Updated at : 25 Jan 2020 8:58 AM (IST)
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पटना : रियल इस्टेट रेगुलेशन ऑथोरिटी रेरा ने राज्य भर की रियल इस्टेट कंपनियों व उनके निर्माण पर दिये गये पूर्व के आदेश के पालन की समीक्षा शुरू की है. बीते एक-दो वर्षों में रेरा की ओर से दिये गये फैसले पर जिन रियल इस्टेट कंपनियों, बिल्डरों ने अमल नहीं किया है, उनको दोबारा नोटिस […]
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पटना : रियल इस्टेट रेगुलेशन ऑथोरिटी रेरा ने राज्य भर की रियल इस्टेट कंपनियों व उनके निर्माण पर दिये गये पूर्व के आदेश के पालन की समीक्षा शुरू की है.
बीते एक-दो वर्षों में रेरा की ओर से दिये गये फैसले पर जिन रियल इस्टेट कंपनियों, बिल्डरों ने अमल नहीं किया है, उनको दोबारा नोटिस जारी किया गया है. जनवरी माह में रेरा ने लगभग 21 रियल इस्टेट कंपनी को सेक्शन 59 (2), सेक्शन 63, आंशिक पेमेंट से लेकर अन्य नियम के आधार पर नोटिस दी है. बड़ी बात है कि सेक्शन 59(2) के तहत दिये गये आदेश का अनुपालन नहीं होने की स्थिति में तीन साल की सजा और प्रोजेक्ट लागत के 10 फीसदी जुर्माना लगाने का प्रावधान है. साथ ही सेक्शन 63 में जिन कंपनियों को नोटिस दिया गया है, आदेश अनुपालन नहीं करने पर उन पर जुर्माना बढ़ता जाता है.
आदेश के बाद भी नहीं कराया निबंधन : रेरा ने छह ऐसे रियल स्टेट कंपनियों को नोटिस जारी किया है, जिनको पहले निबंधन कराने का आदेश दिया गया है.
एक वर्ष से अधिक देरी के बाद भी इन कंपनियों के द्वारा प्रोजेक्ट का निबंधन नहीं कराया गया. रेरा ने इन पर सेक्शन 59(2) के तहत नोटिस जारी किया है. इसमें आर्यावर्त लाइफस्पेस, निशान इंफ्रास्ट्रक्चर, फेनोमेनल प्रोजेक्ट , पॉलिग्राम बिल्डर्स, भवानी इंफ्राकॉन, ब्रिक्स इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है. इस सेक्शन के तहत इन पर तीन वर्ष की सजा और प्रोजेक्ट लागत के 10 फीसदी जुर्माने की कार्रवाई की जा सकती है.
15 कंपनियाें पर लगी हैं कई धाराएं, देना पड़ेगा भारी जुर्माना : इसके अलावा 15 कंपनियों पर रेरा ने कई धाराओं के तहत नोटिस भेजी है. इसमें लोकनाथ बाबा होम्स को सेक्शन 59(2), सेक्शन 63 और आंशिक पेमेंट का नोटिस है.
स्टार इंडिया कंस्ट्रक्शन, सीबेन कंस्ट्रक्शन, श्रीओम साई ग्रुप, लवान्या इस्टेट ग्रुप पर अधूरा पेमेंट करने और सेक्शन 63 के तहत जुर्माना लगाया गया है. वहीं दस कंपनियों श्रावनी इंजीकॉम, अनु आनंद कंस्ट्रक्शन, स्वप्न आशियाना होम्स डेवलपर, मुस्कान कंस्ट्रक्शन, सिद्धांत इस्टेट, विंग एडुकेयर, सेहरा रियल इस्टेट, स्टार इंडिया कंस्ट्रक्शन, इस्टर्न इस्टेट कंस्ट्रक्शन पर सेक्शन 63 के तहत नोटिस दिया गया है. इन सभी को भारी जुर्माना देना पड़ेगा.
तीन के बैंक खाते फ्रीज
रेरा ने तीन रियल इस्टेट कंपनियों को बैंक खाता फ्री करने के अंतरिम आदेश दिये हैं. इसमें पॉलीग्राम बिल्डर, साइन सिटी इन्फ्रा प्रोजेक्ट व लखन होम्स कंपनी के नाम हैं. आरआर बिल्डर एंड डेवलपर, शीतल बिल्डटेक, शिवम कंस्ट्रक्शन, गार्डेनिया न्यूटेक डेवलपर और ऑनेस्ट बिल्डर एंड डेवलेपर पर आवंटियों को पूरा पैसा नहीं देने के कारण नोटिस जारी किया गया है.
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