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पटना : दो एकड़ से अधिक के मालिक उद्योगों को बेच सकेंगे जमीन
जिला अधिकारी करेंगे सूचीबद्ध पटना : उद्योग विभाग ने प्रदेश में औद्योगिक भूमि की कमी को देखते हुए आम लोगों से जमीन जुटाने की नीति बना रहा है. इस रणनीति के तहत वह राज्य के लोगों से उद्योगों के लिए अपने स्तर से जमीन बेचने के लिए प्रोत्साहित करेगा. खासतौर पर उद्योग विभाग ऐसे भू […]
जिला अधिकारी करेंगे सूचीबद्ध
पटना : उद्योग विभाग ने प्रदेश में औद्योगिक भूमि की कमी को देखते हुए आम लोगों से जमीन जुटाने की नीति बना रहा है. इस रणनीति के तहत वह राज्य के लोगों से उद्योगों के लिए अपने स्तर से जमीन बेचने के लिए प्रोत्साहित करेगा. खासतौर पर उद्योग विभाग ऐसे भू स्वामियों से जमीन चाहता है, जिनके पास दो एकड़ से अधिक जमीन है.
आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक बनायी जा रही नयी नीति में किसानों या भू स्वामियों को अधिकार होगा कि वह खुद अपनी जमीन की कीमत तय करें.
हालांकि, इस संबंध में किसानों को एक अंडरटेकिंग देनी होगी कि विक्रय मूल्य निबंधन तिथि से लेकर एक निर्धारित अवधि तक के लिए एक मान्य होगा. उद्योग विभाग की तरफ से बनायी जा रही पॉलिसी में भू स्वामियों को ऐसी भूमि बेचने से पहले जिला अधिकारी के यहां सूचीबद्ध करानी होगी.
आधिकारिक जानकारी के मुताबिक जिला प्रशासन ऐसी जमीन की मिल्कियत/ विवादमुक्त होने की जांच कर अपनी रिपोर्ट देगा.तभी वह जमीन बेची जा सकेगी. बेचने की प्रक्रिया भी तय की गयी है. जिला प्रशासन इस तरह की जमीन को बियाडा को भेजेगा. बियाडा को इस तरह की जमीन अपलोड करनी होगी. जानकारों के मुताबिक बियाडा सभी निवेशकों को विभिन्न माध्यमों से सूचित करेगा. अगर पूंजी निवेशक पंजीकृत भूमि पर निवेश करते हैं तो स्टांप ड्यूटी एवं निबंधन शुल्क में सौ फीसदी की निर्धारित छूट दी जायेगी. इसके अलावा कुछ अन्य लाभ भी निवेशक को मिल सकेंगे.
गौरतलब है कि उद्योग विभाग ने नयी औद्योगिक इकाइयों एवं तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए भू अर्जन और सरकारी जमीन उपलब्ध कराने में आ रही कठिनाइयों को ध्यान में रखकर ये योजना बनायी गयी है. उल्लेखनीय है कि ये पॉलिसी बन कर तैयार है. कुछ औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद इसे घोषित किया जायेगा.
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