मुख्य अभियंता व पत्नी पर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज
Updated at : 13 Dec 2019 4:55 AM (IST)
विज्ञापन

पटना : निगरानी एक की विशेष अदालत में आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में आर्थिक अपराध इकाई द्वारा जल संसाधन विभाग के तत्कालीन मुख्य अभियंता मुरली सिंह व उनकी पत्नी कामिनी सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है. आर्थिक अपराध इकाई ने प्राथमिकी में यह आरोप लगाया है कि आरोपित ने पद […]
विज्ञापन
पटना : निगरानी एक की विशेष अदालत में आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में आर्थिक अपराध इकाई द्वारा जल संसाधन विभाग के तत्कालीन मुख्य अभियंता मुरली सिंह व उनकी पत्नी कामिनी सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है. आर्थिक अपराध इकाई ने प्राथमिकी में यह आरोप लगाया है कि आरोपित ने पद का दुरुपयोग कर भ्रष्ट व अवैध तरीके से 1987 से 2019 के बीच एक करोड़ 34 लाख, 92 हजार 785 रुपये से अधिक की संपत्ति अवैध रूप से अर्जित की है.
आर्थिक अपराध इकाई ने अपनी प्रारंभिक जांच में यह पाया कि अारोपी मुरली सिंह वर्ष 1987 में विभाग में सहायक अभियंता के पद पर पदस्थापित रहते हुए बिहार व झारखंड के कई जगहों पर नौकरी की. इसके साथ ही बरामद विभिन्न बैंकों के खाते, बनारस व लखनऊ में फ्लैट व जमीन के कागजात से आय से अधिक दो करोड़ रुपये की संपत्ति पायी गयी.
दहेज हत्या के आरोपित पति को आजीवन कारावास की सजा
पटना. पटना के एडीजे छह अवधेश कुमार की अदालत द्वारा दहेज को लेकर अपनी पत्नी पिंकी कुमारी की गला दबा कर हत्या कर देने के मामले में आरोपित पति विकास कुमार को आजीवन कारावास की सजा दी गयी है. विकास कुमार नालंदा के नेपुरा गांव के रहने वाले हैं, लेकिन पटना के शास्त्रीनगर शिवपुरी इलाके में रह रहे थे.
उक्त मामला पिंकी के पिता मदन प्रसाद की सूचना पर शास्त्रीनगर थाने में 2016 में दर्ज की गयी थी. प्राथमिकी में मदन प्रसाद ने बताया था कि उसे अपनी बेटी की शादी 2014 में विकास कुमार के साथ की थी. लेकिन शादी के तीन माह बाद से ही दहेज की मांग की जाने लगी. और, दहेज में 50 हजार रुपये का भुगतान नहीं करने पर पिंकी की गला दबा कर हत्या कर दी गयी.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Tags
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




