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सात दिनों में बढ़ी फीस का ब्योरा नहीं देने पर स्कूलों पर कार्रवाई

पटना : क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक ने पटना प्रमंडल के सभी जिलों- पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास के सभी निजी स्कूलों से बढ़ायी हुई फीस का सप्रमाण ब्योरा मांगा है. ब्योरा सात दिनों के अंदर देने को कहा है. चेतावनी दी गयी है कि अगर निर्धारित तिथि के अंदर फीस का ब्योरा नहीं दिया […]

पटना : क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक ने पटना प्रमंडल के सभी जिलों- पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास के सभी निजी स्कूलों से बढ़ायी हुई फीस का सप्रमाण ब्योरा मांगा है. ब्योरा सात दिनों के अंदर देने को कहा है.

चेतावनी दी गयी है कि अगर निर्धारित तिथि के अंदर फीस का ब्योरा नहीं दिया गया तो स्कूल संचालकों के खिलाफ बिहार निजी विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम 2019 के तहत सख्त कार्रवाई की जायेगी. बता दें कि पटना प्रमंडल में 20 हजार से अधिक निजी स्कूल हैं. प्रमंडल के क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक सुरेंद्र कुमार सिन्हा ने निजी स्कूलों को लिखे पत्र में साफ कर दिया है कि दिया गया
अल्टीमेटम अंतिम है. इसके बाद सीधे कार्रवाई की जायेगी. आधिकारिक जानकारी के मुताबिक नौ सितंबर को निजी विद्यालय शुल्क विनियमन समिति की बैठक में पटना प्रमंडल आयुक्त सह अध्यक्ष ने सभी निजी स्कूल को निर्देश दिया था कि जिन स्कूलों ने पिछले साल की तुलना में सात फीसदी से अधिक फीस बढ़ायी है और उसे वसूल भी कर लिया है, वैसी स्थिति में अधिक वसूली गयी राशि का समायोजन बचे हुए शुल्क में करना होगा. इसके बाद से अब तक स्कूलों ने बढ़ायी हुई फीस पर चुप्पी साध ली है. सूत्रों के मुताबिक पटना प्रमंडल में विभिन्न तरीकों से 25% फीस बढ़ायी गयी है.
इसलिए स्कूल समिति के सामने ब्योरा देने में स्कूल आनाकानी कर रह हैं. बता दें कि बिहार निजी विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम 2019 के तहत अगर कोई स्कूल सात फीसदी से अधिक फीस वसूलता है तो अभिभावक विधिसम्मत कार्रवाई करके उसे वापस भी ले सकते हैं.

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