आपदा के कारण जमीन खाली रखने वाले किसानों को अनुदान
Updated at : 11 Nov 2019 3:37 AM (IST)
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पटना : राज्य में बाढ़ व सूखा के कारण क्षतिग्रस्त फसलों को लेकर अनुदान की शुरुआत की गयी है. कृषि विभाग के मंत्री डाॅ प्रेम कुमार ने बताया कि इस बार खरीफ मौसम के खड़ी फसलों में बाढ़, अधिक व कम बारिश के कारण कृषि योग्य परती भूमि रहने से किसानों को काफी क्षति हुई […]
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पटना : राज्य में बाढ़ व सूखा के कारण क्षतिग्रस्त फसलों को लेकर अनुदान की शुरुआत की गयी है. कृषि विभाग के मंत्री डाॅ प्रेम कुमार ने बताया कि इस बार खरीफ मौसम के खड़ी फसलों में बाढ़, अधिक व कम बारिश के कारण कृषि योग्य परती भूमि रहने से किसानों को काफी क्षति हुई है.
इस स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा किसानों को कृषि इनपुट अनुदान भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदा एवं राज्य सरकार द्वारा स्थानीय अापदा के अधीन मापदंडों के अनुरूप दिया जायेगा. मंत्री ने बताया कि परती भूमि वाले किसानों को यह अनुदान 6800 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से मिलेगा.
इसके अलावा जिन किसानों को बाढ़ व अतिवृष्टि से हुई फसल क्षति में असिंचित फसल क्षेत्र के लिए 6800 रुपये प्रति हेक्टेयर, सिंचित क्षेत्र के लिए 13500 रुपये प्रति हेक्टेयर व अन्य स्थिति में फसल क्षति के लिए 18000 रुपये प्रति हेक्टेयर अनुदान दिया जायेगा. इसके अलावा कृषि योग्य भूमि पर बालू या सिल्ट का जमाव तीन इंच से अधिक होने पर 12200 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान दिया जायेगा.
यह अनुदान प्रति किसान अधिकतम दो हेक्टेयर क्षेत्र के लिए देय होगा. जिन किसानों को जुलाई में आयी बाढ़ से हुई फसल क्षति के लिए कृषि इनपुट अनुदान का भुगतान किया जायेगा. उन्हें दोबारा सितंबर माह में आयी बाढ़ से हुई फसल क्षति के लिए कृषि इनपुट सब्सिडी मान्य नहीं होगा. कृषि मंत्री ने कहा कि योजना का लाभ ऑनलाइन पंजीकृत किसानों को ही दिया जायेगा.
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