आचार संहिता के दो मामलों में सांसद मीसा भारती बरी
Updated at : 25 Sep 2019 7:20 AM (IST)
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पटना : एमपी-एमएलए के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी राजीव नयन की अदालत ने राजद नेता मीसा भारती को साक्ष्य के अभाव में दो मुकदमों में मंगलवार को रिहा कर दिया. विशेष जज ने उक्त फैसला दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 353(6) के प्रावधान के तहत मीसा भारती के अदालत में उपस्थित नहीं रहने पर भी पारित […]
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पटना : एमपी-एमएलए के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी राजीव नयन की अदालत ने राजद नेता मीसा भारती को साक्ष्य के अभाव में दो मुकदमों में मंगलवार को रिहा कर दिया. विशेष जज ने उक्त फैसला दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 353(6) के प्रावधान के तहत मीसा भारती के अदालत में उपस्थित नहीं रहने पर भी पारित किया.
विशेष अदालत ने बिहटा थाना कांड संख्या 239/14 जो दिनांक 17 अप्रैल 2014 को विधान सभा चुनाव के दौरान विक्रम मतदान स्थल 34 में मतदान प्रक्रिया को बाधित करने के आरोप में दर्ज हुआ था, इसमें साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. वहीं, दानापुर थाना कांड संख्या 119/14 जो 10 मार्च 2014 को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने पर मीसा भारती के खिलाफ तत्कालीन सीओ कुमार कुंदन लाल द्वारा दर्ज कराया गया था.
सरकार से जवाब मांगा
पटना. हाइकोर्ट ने जहानाबाद के एक टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज को डीएलएड पाठ्यक्रम के लिए मान्यता देने के कोर्ट के निर्देश के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करने पर नाराजगी जतायी है. कोर्ट में इस मामले में बुधवार 25 सितंबर को सरकार से जवाब मांगा है. न्यायाधीश डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की एकलपीठ ने इस संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद यह निर्देश दिया.
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