कैपस में 20 मिनट से ज्यादा वाहन रहने पर ही पार्किंग शुल्क का प्रावधान
पटना : आइजीआइएमएस में आम मरीजों के अलावा वीआइपी लोगों से भी गाड़ी पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है. इसका खुलासा एक अगस्त को उस समय हुआ, जब पार्किंग ठेकेदार ने आइजीआइएमएस शासी निकाय के अध्यक्ष सह स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय से ही निर्धारित से अधिक 25 रुपये पार्किंग शुल्क वसूल लिया. स्वास्थ्य मंत्री किसी मरीज को देखने संस्थान पहुंचे थे. इसको लेकर अस्पताल प्रशासन को लिखित में की गयी शिकायत के बाद पार्किंग संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. संचालक को शनिवार तक जवाब देना है.
20 मिनट तक फ्री पार्किंग की व्यवस्था
अस्पताल के अधीक्षण अभियंता ने नोटिस में पार्किंग ठेकेदार से कहा है कि एकरारनामा के अनुसार पार्किंग शुल्क प्रवेश करने के 20 मिनट बाद लेने का प्रावधान है. लेकिन, इंट्री गेट पर वाहनों से शुल्क वसूला जाता है. इसके साथ ही पार्किंग रसीद में भी गड़बड़ी है. एकरारनामा के अनुसार कोई चार घंटे तक संस्थान में टू, थ्री या फोर व्हीलर गाड़ी पार्क करता है तो 15 रुपये चार्ज लगता है, जबकि चार से 16 घंटे तक परिसर में गाड़ी पार्क करने पर 25 रुपये मरीज या उनके परिजनों को देना है.
लेकिन ठेकेदार के कर्मी ने इस नियम का भी पालन नहीं किया और मंत्री से 16 घंटे का चार्ज लगाकर 25 रुपये वसूल कर लिये. ऐसे में मंत्री ने इसकी शिकायत निदेशक डॉ एनआर विश्वास व अधीक्षण अभियंता को किया. दूसरी ओर पार्किंग ठेकेदार के कर्मियों का कहना था कि मंत्री साधारण गाड़ी से पहुंचे थे और उनके गाड़ी पर किसी तरह का कोई बोर्ड नहीं लगा था, ऐसे में गलती से पार्किंग शुल्क वसूल ली गयी.