बिना पार्किंग के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को देना होगा Rs 100/वाहन सरचार्ज
Author Prabhat khabar digital desk
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प्रभात रंजन, पटना : नगर निगम की प्रधान व मुख्य सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में व्यावसायिक प्रतिष्ठान, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम और मैरेज व कम्युनिटी हॉल हैं, जहां पार्किंग की व्यवस्था नहीं है. अब निगम प्रशासन ने नगरपालिका एक्ट के तहत बिना पार्किंग वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से पार्किंग सरचार्ज वसूलने से संबंधित नियमावली […]
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प्रभात रंजन, पटना : नगर निगम की प्रधान व मुख्य सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में व्यावसायिक प्रतिष्ठान, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम और मैरेज व कम्युनिटी हॉल हैं, जहां पार्किंग की व्यवस्था नहीं है. अब निगम प्रशासन ने नगरपालिका एक्ट के तहत बिना पार्किंग वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से पार्किंग सरचार्ज वसूलने से संबंधित नियमावली तैयार की है.
इस नियमावली के तहत बिना पार्किंग वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को लीज या किराये पर पार्किंग की जगह मुहैया करायी जायेगी. वहीं, चिह्नित पार्किंग स्थल के बाहर वाहन खड़ा होने पर जुर्माना वसूलने का भी प्रावधान किया है, ताकि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर की जा सके.
पार्किंग नहीं होने से जाम की समस्या : निगम क्षेत्र में हर मुहल्ले व गली में पांच हजार से अधिक मैरेज, कम्युनिटी और बैंक्वेट हॉल हैं, जिनमें पार्किंग की समुचित व्यवस्था नहीं है. इससे शादी सीजन में प्रमुख सड़कों से लेकर गलियों में जाम की समस्या होती है.
नगर निगम के नये प्रावधान के अनुसार कम्युनिटी व बैंक्वेट हॉल से प्रति वाहन 100 रुपया पार्किंग सरचार्ज वसूला जायेगा. कम्युनिटी व बैंक्वेट हॉल प्रबंधक को बुकिंग की जानकारी निगम को देनी होगी, जिसके हिसाब से पार्किंग सरचार्ज वसूला जायेगा. मेयर सीता साहू ने इसकी जानकारी दी.
रेंट व लीज पर दिया जायेगा पार्किंग स्पेस
नगर निगम की पार्किंग सरचार्ज नियमावली के तहत व्यावसायिक प्रतिष्ठान या कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है. इस स्थिति में प्रतिष्ठान व कॉम्प्लेक्स के सामने लीज व रेंट पर पार्किंग स्पेस मुहैया कराया जायेगा.
पार्किंग स्पेस की लीज पांच हजार रुपये प्रति स्क्वायर फुट और रेंट पर 50 रुपये प्रति स्क्वायर फुट प्रतिमाह की दर पर उपलब्ध करायी जायेगी. इसके साथ ही प्रतिवर्ष पांच प्रतिशत की दर से रेट में बढ़ोतरी की जायेगी. इसके साथ ही चिह्नित पार्किंग स्थल के बाहर वाहन खड़ा होने पर पांच सौ रुपये प्रति वाहन जुर्माना वसूला जायेगा.
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