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पटना : नया हो या पुराना, अपार्टमेंट का सोसाइटी या कंपनी के रूप में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य

Updated at : 25 Jul 2019 9:30 AM (IST)
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पटना : नया हो या पुराना, अपार्टमेंट का सोसाइटी या कंपनी के रूप में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य

पटना : विधानसभा में नगर आवास एवं आवास विभाग के प्रभारी मंत्री के तौर पर श्रवण कुमार ने कहा कि अपार्टमेंट का सोसाइटी या कंपनी के रूप में रजिस्ट्रेशन कराने का प्रावधान है. नया हो या पुराना अपार्टमेंट, सबका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य जरूरी है. बिहार अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम, 2006 में अपार्टमेंट लेने वाले लोगों के समूह […]

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पटना : विधानसभा में नगर आवास एवं आवास विभाग के प्रभारी मंत्री के तौर पर श्रवण कुमार ने कहा कि अपार्टमेंट का सोसाइटी या कंपनी के रूप में रजिस्ट्रेशन कराने का प्रावधान है. नया हो या पुराना अपार्टमेंट, सबका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य जरूरी है. बिहार अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम, 2006 में अपार्टमेंट लेने वाले लोगों के समूह का को-ऑपरेटिव सोसाइटी या कंपनी के रूप में रजिस्ट्रेशन करने का प्रावधान किया गया है.
भाजपा के मिथिलेश तिवारी, सचीन्द्र प्रसाद सिंह समेत अन्य के ध्यानाकर्षण के जवाब में उन्होंने कहा कि अपार्टमेंट मालिकों के समूह को निबंधन के लिए सहकारिता विभाग के निबंधन सहयोग समितियां या रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी को आवेदन देने का प्रावधान है. इस मामले में संबंधित विभाग को आदेश दिया गया है.
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