पटना : नया हो या पुराना, अपार्टमेंट का सोसाइटी या कंपनी के रूप में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य
Author Prabhat khabar digital desk
Updated:
विज्ञापन

पटना : विधानसभा में नगर आवास एवं आवास विभाग के प्रभारी मंत्री के तौर पर श्रवण कुमार ने कहा कि अपार्टमेंट का सोसाइटी या कंपनी के रूप में रजिस्ट्रेशन कराने का प्रावधान है. नया हो या पुराना अपार्टमेंट, सबका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य जरूरी है. बिहार अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम, 2006 में अपार्टमेंट लेने वाले लोगों के समूह […]
विज्ञापन
पटना : विधानसभा में नगर आवास एवं आवास विभाग के प्रभारी मंत्री के तौर पर श्रवण कुमार ने कहा कि अपार्टमेंट का सोसाइटी या कंपनी के रूप में रजिस्ट्रेशन कराने का प्रावधान है. नया हो या पुराना अपार्टमेंट, सबका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य जरूरी है. बिहार अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम, 2006 में अपार्टमेंट लेने वाले लोगों के समूह का को-ऑपरेटिव सोसाइटी या कंपनी के रूप में रजिस्ट्रेशन करने का प्रावधान किया गया है.
भाजपा के मिथिलेश तिवारी, सचीन्द्र प्रसाद सिंह समेत अन्य के ध्यानाकर्षण के जवाब में उन्होंने कहा कि अपार्टमेंट मालिकों के समूह को निबंधन के लिए सहकारिता विभाग के निबंधन सहयोग समितियां या रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी को आवेदन देने का प्रावधान है. इस मामले में संबंधित विभाग को आदेश दिया गया है.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Tags
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










