पटना : बीपीएससी पीटी परीक्षा मामले की सुनवाई हाइकोर्ट में शुरू
Updated at : 05 Jul 2019 9:02 AM (IST)
विज्ञापन

प्रारंभिक परीक्षा में गलत प्रश्न और उसके उत्तरों को आधार बनाकर रिजल्ट को दी गयी है चुनौती पटना : बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 63वीं और 64वीं की लिये गये पीटी के निकाले गये परिणाम को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर पटना हाइकोर्ट में गुरुवार को आंशिक सुनवाई हुए. इस मामले पर शुक्रवार को […]
विज्ञापन
प्रारंभिक परीक्षा में गलत प्रश्न और उसके उत्तरों को आधार बनाकर रिजल्ट को दी गयी है चुनौती
पटना : बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 63वीं और 64वीं की लिये गये पीटी के निकाले गये परिणाम को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर पटना हाइकोर्ट में गुरुवार को आंशिक सुनवाई हुए. इस मामले पर शुक्रवार को भी हाइकोर्ट में सुनवाई होगी.
जस्टिस मधुरेश प्रसाद की एकलपीठ ने आशू अंशुल व अन्य की याचिकाओं पर आंशिक सुनवाई की. सिविल सर्विसेज के विभिन्न पदों पर बहाली के लिए ली गयी प्रारंभिक परीक्षा में गलत प्रश्न और उसके उत्तरों को आधार बनाकर रिजल्ट को चुनौती दी गयी है.
16 दिसंबर,2018 को प्रारंभिक परीक्षा ली गयी थी. 17 फरवरी, 2019 को पीटी का परिणाम बीपीएससी ने प्रकाशित कर दिया. 12 जुलाई, 2019 से मुख्य परीक्षा लिये जाने का कार्यक्रम भी पहले से तय किया जा चुका है.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Tags
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




