पटना : पीएनबी को आठ करोड़ का चूना लगाने के मामले में सीबीआइ ने दर्ज किया मामला

Updated:
विज्ञापन

पटना : फर्जी राइस मिल के नाम पर पीएनबी को करोड़ों का चूना लगाने के मामले में सीबीआइ ने फर्म समेत तीन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. सीबीआइ ने उक्त मामले में नार्थ कृष्णापुरी पटना स्थित फर्म मेसर्स आेम आस्था इंडो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड व फर्म के तीन निदेशक खाजपुरा निवासी शैलेश प्रसाद […]

विज्ञापन
पटना : फर्जी राइस मिल के नाम पर पीएनबी को करोड़ों का चूना लगाने के मामले में सीबीआइ ने फर्म समेत तीन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.
सीबीआइ ने उक्त मामले में नार्थ कृष्णापुरी पटना स्थित फर्म मेसर्स आेम आस्था इंडो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड व फर्म के तीन निदेशक खाजपुरा निवासी शैलेश प्रसाद , उनकी पत्नी सुधा प्रसाद व आशियाना नगर निवासी विशम्भर सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया है. उक्त मामला पीएनबी बोरिंग रेाड के तत्कालीन शाखा प्रबंधक की सूचना पर 29 जून, 2019 को सीबीआइ ने दर्ज करते हुए विशेष न्यायिक दंडािधिकारी कुमार गुंजन की अदालत में भेजा है. सीबीआइ ने उक्त मामला भादवि की धारा 120 बी, 467,468,406 के तहत दर्ज किया है.
उप आयुक्त वरुण सिकदर की अग्रिम जमानत खारिज
पटना. निगरानी के जज मधुकर कुमार की कोर्ट ने बुधवार को आय से अधिक संपत्ति के मामले में फरार चल रहे वाणिज्यकर विभाग के उप आयुक्त वरुण कुमार सिकदर की अग्रिम जमानत खारिज कर दी.
विशेष निगरानी इकाई ने पटना, मुजफ्फरपुर व नालंदा में पदस्थापित रहे सिकदर और बुटीक चलाने वाली उनकी पत्नी के खिलाफ दिसंबर, 2016 में आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज किया था. तभी से दोनों फरार हैं. वरुण सिकदर पर आय से तकरीबन 60 लाख से अधिक संपत्ति मिली थी. इस मामले में 2018 को आरोपपत्र दाखिल किया गया था.
विज्ञापन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन