पटना : पैथोलॉजी लैबों पर कार्रवाई को लेकर मांगी गयी रिपोर्ट
Updated at : 03 Jul 2019 8:59 AM (IST)
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कोर्ट ने सभी सिविल सर्जनों को दिया निर्देश पटना : पटना हाइकोर्ट ने राज्य के विभिन्न जिलों में अवैध रूप और बगैर पूरी सुविधाओं के चल रहे पैथोलोजी लैबों के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर सभी जिलों के सिविल सर्जनों से छह सप्ताह में रिपोर्ट तलब की है. मुख्य न्यायाधीश एपी शाही की अध्यक्षता वाली […]
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कोर्ट ने सभी सिविल सर्जनों को दिया निर्देश
पटना : पटना हाइकोर्ट ने राज्य के विभिन्न जिलों में अवैध रूप और बगैर पूरी सुविधाओं के चल रहे पैथोलोजी लैबों के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर सभी जिलों के सिविल सर्जनों से छह सप्ताह में रिपोर्ट तलब की है. मुख्य न्यायाधीश एपी शाही की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस संबंध में दायर याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया.
कोर्ट ने राज्य के सभी सिविल सर्जनों को निर्देश दिया कि वे अगली सुनवाई पर अवैध रूप से चलने वाले लैबों के संबंध में पूरा ब्योरा और उन पर की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट भी कोर्ट में प्रस्तुत करें. कोर्ट को बताया गया कि पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर इस तरह के लैब अवैध रूप से चल रहे हैं. इन लैबों में न तो बुनियादी सुविधाएं हैं और न ही योग्य टेक्नीशियन ही उपलब्ध हैं. अनुभवहीन और अयोग्य लोगों द्वारा रिपोर्ट तैयार कर मरीजों को दी जाती है.
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