अस्पतालों की स्थिति पर दायर याचिका पर सुनवाई एक को
Author Prabhat khabar digital desk
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पटना : राज्य के सरकारी अस्पतालों में रखरखाव और सफाई व्यवस्था की दयनीय स्थिति को सुधारने के लिए दायर लोकहित याचिका पर अब एक जुलाई को सुनवाई होगी. विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा द्वारा दायर जनहित याचिका पर न्यायाधीश ज्योति शरण और न्यायाधीश पार्थ सारथी की खंडपीठ में आंशिक सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान ऐडवोकेट […]
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पटना : राज्य के सरकारी अस्पतालों में रखरखाव और सफाई व्यवस्था की दयनीय स्थिति को सुधारने के लिए दायर लोकहित याचिका पर अब एक जुलाई को सुनवाई होगी. विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा द्वारा दायर जनहित याचिका पर न्यायाधीश ज्योति शरण और न्यायाधीश पार्थ सारथी की खंडपीठ में आंशिक सुनवाई हुई.
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सुनवाई के दौरान ऐडवोकेट जनरल ललित किशोर ने कोर्ट को बताया कि यह एक गंभीर मामला है. इस मामले में पूरा ब्योरा तथा जवाब देने के लिये समय दिया जाये. अगली सुनवाई पर ब्योरा पेश किया जायेगा. महाधिवक्ता को सुनने के बाद कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई टालते हुए एक जुलाई की तिथि निर्धारित की है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को भी कहा कि उन्हें भी जो कहना है, वह शपथ पत्र के माध्यम से कहें.
पेड़ों की लगातार हो रही कटाई पर रिपोर्ट तलब पटना. शहर और उसके आसपास के पेड़ों की लगातार हो रही कटाई और पुनः नये पेड़ नहीं लगाये जाने को लेकर दायर लोकहित याचिका पर अब पांच जुलाई को सुनवाई होगी. न्यायाधीश ज्योति शरण और न्यायाधीश पार्थ सारथी की खंडपीठ में गौरव कुमार द्वारा दायर लोकहित याचिका पर आंशिक सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान नगर विकास विभाग और सड़क निर्माण विभाग द्वारा जवाब दाखिल किया गया. महाधिवक्ता के अनुरोध पर कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई टालते हुए 5 जुलाई को इसकी सुनवाई निर्धारित की है.
गया नगर निगम के आयुक्त के अधिकारों पर रोक पटना. गया नगर निगम के आयुक्त कंचन कपूर की वित्तीय शक्ति और उनके द्वारा लिये जाने वाले महत्वपूर्ण निर्णय पर पटना हाइकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है.
जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद की एकलपीठ ने गया के मेयर वीरेंद्र पासवान द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. इसके साथ ही कोर्ट ने गया नगर निगम के आयुक्त को 22 जुलाई को कोर्ट में अपना जवाब देने को भी कहा है. कोर्ट को बताया गया कि गया नगर निगम के आयुक्त मनमाने ढंग से निर्णय लेने के साथ ही वित्तीय अनियमितता भी कर रहे हैं. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि 22 जुलाई को निर्धारित की है.
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