पटना : राज्य में नयी बालू नीति जल्द लागू होगी. इसके तहत खनन नियमों में पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर विशेष प्रावधान किया जायेगा. साथ ही अवैध खनन रोकने, बालू घाटों की बंदोबस्ती सहित खुदरा बिक्रेताओं को बालू बेचने को लेकर अनुमति देने संबंधी नये नियम शामिल किये जायेंगे. इस नीति को बनाने पर खान एवं भूतत्व विभाग काम कर रहा है. साथ ही विभागीय कामकाज को बेहतर तरीके से करने के लिए नयी नियमावली बनायी जा रही है.
विभाग के आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि इस साल राज्य के बालू घाटों की बंदोबस्ती की समय सीमा समाप्त हो रही है. नयी नीति लागू होने के बाद राज्य के सभी बालू घाटों की बंदोबस्ती अगले पांच साल के लिए नये सिरे से की जायेगी. इस नीति का ड्राफ्ट तैयार होने के बाद मुख्यमंत्री के सामने विभागीय अधिकारी इसका प्रजेंटेशन देंगे. इसके बाद राज्य कैबिनेट से पास होने के बाद इसे विधानमंडल के पटल पर रखा जायेगा.
पर्यावरण की सुरक्षा पर विशेष प्रावधान
सीएम के निर्देश पर पहाड़ों का होगा संरक्षण : खान एवं भूतत्व विभाग के आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि पिछले दिनों सीएम नीतीश कुमार के निर्देश के बाद पहाड़ों के संरक्षण की नीति बनेगी. इसके तहत पर्यावरण महत्व वाले पहाड़ों को काटकर गिट्टी नहीं बनाये जायेंगे. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया था कि ऐतिहासिक और पर्यावरण महत्व वाले पहाड़ों की पहचान करें और उन्हें संरक्षित रखने के लिए आवश्यक कदम उठाएं.
सौ फीसदी राजस्व वसूली करने वाले पटना सहित 11 जिले होंगे सम्मानित खान एवं भूतत्व विभाग के मंत्री ब्रज किशोर बिंद की अध्यक्षता में विभागीय समीक्षात्मक बैठक में गुरुवार को निर्णय हुआ है कि 2018-19 में सौ फीसदी राजस्व वसूली लक्ष्य हासिल करने वाले 11 जिले सम्मानित होंगे.
इन्हें प्रशस्ति पत्र दिया जायेगा. इन जिलों में पटना, नालंदा, औरंगाबाद, लखीसराय, जमुई, रोहतास, खगड़िया, नवादा, भोजपुर, अररिया और अरवल शामिल हैं. बता दें कि 2018-19 में विभाग का राजस्व वसूली लक्ष्य 16 अरब रुपये था, लेकिन 15 अरब 32 करोड़ 69 लाख 77 हजार रुपये की वसूली हुई.