पटना : शराब पीकर ड्यूटी करने पर बर्खास्तगी सही नहीं
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :08 May 2019 8:52 AM (IST)
विज्ञापन

दारोगा को हाइकोर्ट से मिली राहत पटना : ड्यूटी के दौरान शराब पीने वाले दारोगा को पटना हाइकोर्ट ने बड़ी राहत प्रदान की है. कोर्ट ने सेवा से बर्खास्त हुए दारोगा के बर्खास्तगी आदेश को निरस्त कर दिया है. न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार की एकलपीठ ने नाथनगर पुलिस थाना के बर्खास्त दरोगा जवाहर कुमार सिंह द्वारा […]
विज्ञापन
दारोगा को हाइकोर्ट से मिली राहत
पटना : ड्यूटी के दौरान शराब पीने वाले दारोगा को पटना हाइकोर्ट ने बड़ी राहत प्रदान की है. कोर्ट ने सेवा से बर्खास्त हुए दारोगा के बर्खास्तगी आदेश को निरस्त कर दिया है. न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार की एकलपीठ ने नाथनगर पुलिस थाना के बर्खास्त दरोगा जवाहर कुमार सिंह द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया.
कोर्ट का कहना था कि शराब पीकर नौकरी किये जाने पर नौकरी से बर्खास्त करना कानून की नजर में सही नहीं है. नौकरी से हटाना ऐसा आदेश है जो गंभीर आरोप में दिया जाता है. कोर्ट ने संबंधित डीआइजी को कहा कि वे बर्खास्त दारोगा को नौकरी में रखने के लिए कानून के तहत कार्रवाई करें. कोर्ट को याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि इस केस में आवेदक के खून तथा पेशाब की जांच तक नहीं करायी गयी. सिर्फ माउथ एनालाइजर से किये गये जांच के आधार पर सेवा से बर्खास्तगी का पारित आदेश सही नहीं है.
यही नहीं दारू पीने को लेकर दर्ज किये गये प्राथमिकी के सूचक की जांच तक नहीं की गयी. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कोर्ट सचेत है कि याचिकाकर्ता एक वर्दीधारी सेवा का कर्मी है, लेकिन आवेदक का अपराध ऐसा नहीं है कि उसे सेवा से ही बाहर कर दिया जाये.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Tags
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










