पटना : गांधी मैदान में शुक्रवार तक जमा होंगे वाहन
Updated at : 07 May 2019 9:30 AM (IST)
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लोकसभा चुनाव को लेकर वाहन मालकों को जारी नोटिस पर दिया गया निर्देश पटना : जिले में लोकसभा के आम चुनाव के लिए आवश्यक वाहन मालिकों को जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से निर्देश जारी किया गया है. वैसे वाहन मालिक जिनको निर्वाचन कार्यालय ने पहले ही नोटिस जारी कर दिया है. उन्हें शुक्रवार तक […]
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लोकसभा चुनाव को लेकर वाहन मालकों को जारी नोटिस पर दिया गया निर्देश
पटना : जिले में लोकसभा के आम चुनाव के लिए आवश्यक वाहन मालिकों को जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से निर्देश जारी किया गया है. वैसे वाहन मालिक जिनको निर्वाचन कार्यालय ने पहले ही नोटिस जारी कर दिया है.
उन्हें शुक्रवार तक गांधी मैदान के गेट नंबर पांच पर अपने अमुक वाहनों को जमा करने का निर्देश जारी किया गया है. जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि जिले में निबंधित व परिचालित विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक वाहनों तथा जिप, मैजिक, सुमो, बुलेरो, स्काॅर्पियो, इनोवा, मिनी ट्रक, बस, मिनी बस, सिटी राइड, पिकअप वान, टाटा-407, मैक्सी, विंगर, ट्रैबलर इत्यादि वाहनों की आवश्यकता है.
वाहन मालिकों को आदेश दिया जाता है कि 10 मई के पूर्वाह्न तक उपरोक्त सभी वाहनों को वाहन कोषांग में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे. उन्होंने बताया कि ऐसे सभी वाहनों के मालिकों को उनके पते पर संबंधित थाने के माध्यम से पत्र भेजा जा चुका है.
अगर, उन्हें किसी कारणवश पत्र प्राप्त नहीं हुआ हो, तो अखबार के माध्यम से मिली सूचना को ही अंतिम अधियाचना पत्र समझेंगे. वहीं, बिहार सरकार, केंद्र सरकार, सरकारी उपक्रम संस्थान, बैंक, निजी उपक्रम इत्यादि से संबंधित कार्यालय प्रधान अपने अधीनस्थ (जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा विमुक्त किये गये वाहनों को छोड़कर) सभी वाहनों को भी जमा करने हैं.
स्कूल प्रबंधन को दो दिनों बाद जमा कराने हैं वाहन
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि जिला स्थित सभी स्कूल प्रबंधक अपने-अपने सभी प्रकार के छोटी
व बड़ी (तीन पहिया छोड़कर) वाहनों को (स्कूल प्रबंधन के नाम पर निबंधित, अनुबंध पर रखे गये वाहनों सहित) 12 मई को अपराह्न तक गांधी मैदान अवस्थित गेट नंबर-पांच से प्रवेश कराते हुए जिला वाहन कोषांग में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे. इस संबंध में स्कूल प्रबंधन को अधियाचना भेजी जा चुकी है और उनसे विमर्श भी हो चुका है. ऐसे सभी वाहनों को निर्धारित देय मुआवजा का 80 प्रतिशत भुगतान कर दिया जायेगा.
वहीं, ट्रैक्टर स्वामी अपने वाहनों को प्रखंड मुख्यालय में जमा करेंगे. सभी व्यावसायिक वाहनों के मालिक, चालक, संचालक यथास्थिति वाहन जमा करते समय अपने बैंक खाता के पासबुक का प्रथम पेज का छाया प्रति अथवा रद्द चेक जरूर जमा करेंगे. ताकि, आरटीजीएस के माध्यम से उनके देय मुआवजा राशि का भुगतान किया जा सकेगा. जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि आदेश का उल्लंघन करने की स्थिति में संबंधित के खिलाफ लोक अधिनियम 1951 तथा मोटर वाहन अधिनियम की सुसंगत धाराओं व प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जायेगी.
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