पटना : उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ आइपीसी की धारा 500 के अंतर्गत दर्ज कराये मानहानि के आपराधिक मुकदमे में शुक्रवार को पटना सिविल कोर्ट में जज शशिकांत राय की कोर्ट में गवाही दी. उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ सम्मन जारी करने की मांग की.
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राहुल के खिलाफ समन जारी हो: मोदी
पटना : उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ आइपीसी की धारा 500 के अंतर्गत दर्ज कराये मानहानि के आपराधिक मुकदमे में शुक्रवार को पटना सिविल कोर्ट में जज शशिकांत राय की कोर्ट में गवाही दी. उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ सम्मन जारी करने की मांग की. दर्ज […]
दर्ज मामले में दोषी पाये जाने पर दो वर्ष की सजा का प्रावधान है. सुशील मोदी ने कोर्ट को बताया कि राहुल गांधी ने 13 अप्रैल को बेंगलुरु से कुछ दूरी पर स्थित कोलार में अपनी एक चुनावी रैली में अपने भाषण में मोदी सरनेम वाले प्रत्येक व्यक्ति को चोर बताया था.
उन्होंने इस बात को कई बार दोहराया एवं उनका यह भाषण अनेक टीवी चैनलों पर लाइव दिखाया गया. अखबारों में भी प्रमुखता से छपा एवं इसे पटना में अनेक लोगो ने टीवी पर देखा एवं अखबारों में पढ़ा. राहुल गाँधी पर आरोप लगाया कि उनके इस तरह के भाषण- बयान से जितने भी मोदी सरनेम वाले व्यक्ति है उनको चोर बताया गया है.
इससे समाज में उनकी छवि धूमिल हुई है. यह एक अपराधिक कृत्य है जिसकी सजा राहुल गांधी को अवश्य मिलनी चाहिये. इस मुकदमे में अन्य गवाह संजीव चौरसिया, नितिन नवीन व मनीष कुमार हैं.
मोदी ने कोर्ट से अपील की कि इस मामले में राहुल के खिलाफ संज्ञान लेकर उन्हें न्यायालय द्वारा तलब किया जाये एवं उनके खिलाफ मानहानि का अपराधिक मुकदमा चला कर सजा दी जाये. मोदी सुबह आठ बजे कोर्ट पहुंचे थे.
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