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पटना : चुनाव कार्य में विवि शिक्षकों को लगाना सही : हाइकोर्ट

Updated at : 17 Apr 2019 7:01 AM (IST)
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पटना : चुनाव कार्य में विवि शिक्षकों को लगाना सही : हाइकोर्ट

पटना : पटना हाइकोर्ट ने लोकसभा चुनाव में विश्वविद्यालय शिक्षकों को चुनाव कार्य से अलग रखे जाने के लिए दायर लोकहित याचिका मंगलवार को खारिज कर दी. न्यायाधीश ज्योति शरण की अध्यक्षता वाली खंडपीठ संजय कुमार दास द्वारा दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते याचिकाकर्ता को कोई राहत नहीं दी. यह लोकहित याचिका दरभंगा स्थित […]

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पटना : पटना हाइकोर्ट ने लोकसभा चुनाव में विश्वविद्यालय शिक्षकों को चुनाव कार्य से अलग रखे जाने के लिए दायर लोकहित याचिका मंगलवार को खारिज कर दी. न्यायाधीश ज्योति शरण की अध्यक्षता वाली खंडपीठ संजय कुमार दास द्वारा दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते याचिकाकर्ता को कोई राहत नहीं दी.
यह लोकहित याचिका दरभंगा स्थित ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के छात्रों की ओर से दायर की गयी थी. याचिका में कहा गया था कि शिक्षकों के चुनाव कार्य में शामिल होने से छात्रों की पढ़ाई का नुकसान होता है. राज्य सरकार और चुनाव आयोग की ओर से कोर्ट को बताया गया कि जिस दिन मतदान होता है, उस दिन अवकाश घोषित कर दिया जाता है.
ऐसे में शिक्षकों के चुनाव कार्य में भाग लेने से शैक्षणिक या परीक्षा कार्य बाधित नहीं होता है. कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद इस लोकहित याचिका को खारिज कर दिया.
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